हाथ में बढ़िया फोन और माइक हर कोई बन रहा पत्रकार ,Delhi HC ने कहा प्रेस की स्वतंत्रता सुरक्षा के लिए बने कानून
दिल्ली उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि आजकल मोबाइल फोन और माइक्रोफोन से लैस लगभग कोई भी व्यक्ति खुद को "रिपोर्टर" घोषित कर सकता है, अक्सर बिना किसी पत्रकारिता प्रशिक्षण, नैतिक आधार या जवाबदेही के ।न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया ने 16 जुलाई को दो ऐसे व्यक्तियों को जमानत देते हुए यह टिप्पणी की, जिन पर यूट्यूब चैनल के लिए फ्रीलांसिंग कर रहे दो पत्रकारों पर हमला करने का आरोप था।
न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया ने 16 जुलाई, 2026 को दो ऐसे व्यक्तियों को जमानत देते हुए यह टिप्पणी की, जिन पर एक यूट्यूब चैनल के लिए फ्रीलांसिंग कर रहे दो पत्रकारों पर हमला करने का आरोप था। पत्रकार दिल्ली के सीमापुरी इलाके में एक पूजा स्थल पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, जिसका निर्माण कथित तौर पर बिना अनुमति के किया गया था।
पढ़ें यह खबर : Dehradun : अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक हुआ हर्रावाला स्टेशन ,पीएम मोदी ने वर्चुअली किया लोकार्पण
अदालती रिकॉर्ड के अनुसार, यह घटना 4 जुलाई, 2025 को घटी थी। रिकॉर्डिंग से स्थानीय निवासी भड़क उठे, जिन्होंने कथित तौर पर पत्रकारों पर हमला किया और यहां तक कि उनका पीछा करते हुए उस बस में घुस गए जिसमें वे भागने की कोशिश कर रहे थे। भीड़, जिसमें कथित तौर पर दो आरोपी भी शामिल थे, बस में घुस गई और पत्रकारों पर हमला किया।
यह देखते हुए कि "यह स्पष्ट रूप से सामूहिक आक्रोश था और जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कथित हमले में वर्तमान आरोपी/आवेदकों की संलिप्तता एक अस्पष्ट क्षेत्र बनी हुई है," अदालत ने दोनों आरोपियों को जमानत दे दी।
पढ़ें यह खबर : 10 साल में 152 पेपर लीक 7.5 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद , 'छात्रों की गूंज ' में सिस्टम पर जमकर बरसे राहुल गांधी
कार्यवाही के दौरान, अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता और उसके सहयोगी पर हमला प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला था । हालांकि, अदालत ने गौर किया कि पत्रकार किसी मान्यता प्राप्त समाचार संगठन से जुड़े नहीं थे, बल्कि एक यूट्यूब चैनल के लिए फ्रीलांसिंग कर रहे थे।
न्यायमूर्ति कथपालिया ने कहा, "मामले की संवेदनशीलता के बावजूद, शिकायतकर्ता (पत्रकारों) ने अपना अभियान शुरू करने से पहले स्थानीय पुलिस को विश्वास में नहीं लिया, हालांकि यह किसी भी तरह से उत्तेजित स्थानीय लोगों द्वारा उन पर किए गए हमले को उचित नहीं ठहरा सकता।"
न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि हाल के वर्षों में, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफार्मों के तेजी से प्रसार के साथ, मीडिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा काफी हद तक अनियमित और असंगठित हो गया है।
पढ़ें यह खबर : ब्रिटिश काल में बनी इमारत पर चल रहा नैनीताल हाईकोर्ट अब होगा शिफ्ट , जानिए अब कहां होगा हाईकोर्ट
न्यायाधीश ने कहा, “ऐसे स्वघोषित पत्रकारों द्वारा नागरिकों पर आक्रामक रूप से माइक्रोफोन तानकर तत्काल प्रतिक्रिया की मांग करना आम बात हो गई है। जब कोई व्यक्ति चुप रहना या टिप्पणी करने से इनकार करता है, जो प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, तो तथाकथित पत्रकार अक्सर कैमरे की ओर मुड़कर यह घोषणा कर देते हैं कि व्यक्ति सवालों से बच रहा है।” उन्होंने आगे कहा, “इस तरह का व्यवहार भ्रामक सार्वजनिक धारणा को जन्म देता है और अनावश्यक जन दबाव उत्पन्न करता है।”
न्यायमूर्ति कथपालिया ने कहा, “निश्चित रूप से, प्रेस की स्वतंत्रता की पूरी निष्ठा से रक्षा की जानी चाहिए। लेकिन यह गैर-जिम्मेदार पत्रकारिता, धमकियों या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरे में डालने वाली सामग्री के प्रसार के लिए ढाल नहीं बन सकती।”
उन्होंने आगे कहा, "विधानमंडल के लिए एक उपयुक्त नियामक ढांचे पर विचार करने का समय आ गया है जो प्रेस की स्वतंत्रता को संरक्षित करते हुए पेशेवर जवाबदेही, नैतिक मानकों और कानून के शासन, नागरिकों के अधिकारों और व्यापक जनहित के सम्मान को सुनिश्चित करे।"
Watch Video
Watch the full video for more details on this story.













