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देहरादून शराब आवंटन घोटाला: हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद कैबिनेट मंत्री के PRO और OSD के लाइसेंस रद्द

उत्तराखंड में नियमों को ताक पर रखकर शराब के ठेके बांटे जाने के एक बेहद संवेदनशील मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है. मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने देहरादून के प्राइम लोकेशनों (परेड ग्राउंड और राजपुर रोड) पर स्थित दो प्रतिष्ठित अंग्रेजी शराब की दुकानों के आवंटन आदेश को स्थगित (Stay) कर दिया है. कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश सरकार और आबकारी आयुक्त से एक हफ्ते के भीतर विस्तृत जवाब तलब किया है।

यह पूरा कानूनी विवाद गौरव मल्होत्रा व अन्य द्वारा हाईकोर्ट में दायर की गई याचिकाओं के बाद सामने आया. याचिकाकर्ताओं के अनुसार:

रिन्यूअल आवेदन को खारिज करना: याचिकाकर्ता वर्ष 2025-26 के लिए इन दोनों अंग्रेजी शराब की दुकानों के मूल लाइसेंसधारी थे. उन्होंने नियमों के तहत 16 फरवरी 2026 को समय पर जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष नवीनीकरण (Renewal) का आवेदन दिया था, लेकिन विभाग ने इसे बिना किसी ठोस वजह के खारिज कर दिया। 

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लॉटरी प्रक्रिया का उल्लंघन: आबकारी नीति के अनुसार, यदि किसी दुकान का नवीनीकरण नहीं होता है, तो उसका नया आवंटन पारदर्शी लॉटरी सिस्टम के जरिए ही किया जा सकता है. आरोप है कि विभाग ने इस नियम को दरकिनार कर आवेदन खारिज होने के अगले ही दिन (17 फरवरी 2026) इन दुकानों को सीधे दूसरे पक्ष को अलॉट कर दिया.

सरकारी सेवा नियमावली का उल्लंघन: याचिका में सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह किया गया कि एक्साइज कमिश्नर ने यह मलाईदार लाइसेंस राज्य के एक कैबिनेट मंत्री के विशेष कार्याधिकारी (OSD) और जनसंपर्क अधिकारी (PRO) को जारी कर दिए. चूंकि ये दोनों व्यक्ति सरकारी विभागों में कार्यरत हैं, इसलिए सरकारी सेवा नियमावली के तहत वे किसी भी प्रकार के कमर्शियल टेंडर या शराब के ठेके में शामिल होने के पात्र नहीं हैं.

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मामले की प्रारंभिक सुनवाई में ही धांधली के पुख्ता प्रमाण पाते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए:

  • दुकानों को बंद करने का आदेश: कोर्ट ने परेड ग्राउंड और राजपुर रोड स्थित दोनों अंग्रेजी शराब की दुकानों के संचालन को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया और लइसेंस को रद्द कर दिया। 
  • जिलाधिकारी को रिपोर्ट सौंपने के निर्देश: देहरादून के जिलाधिकारी (DM) को आदेश दिया गया है कि वे अदालत के फैसले का तुरंत अनुपालन कराएं और अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट (Inquiry Report) न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें.

 

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