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उत्तराखंड में सड़क सुरक्षा पर कड़ा फैसला : बाइक-स्कूटी लाइसेंस नियमों में बदलाव के साथ अब डबल हेलमेट पर सख्ती

राज्य में दोपहिया वाहन चालक और उसके साथ पीछे बैठे व्यक्ति (पिलियन राइडर) के लिए हेलमेट पहनना अब बेहद सख्ती से लागू किया जाएगा। बुधवार को सचिवालय में सड़क सुरक्षा अनुश्रवण समिति की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने परिवहन विभाग को हेलमेट के नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यातायात नियमों का पालन न करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए। परिवहन एवं पुलिस विभाग नियमित रूप से प्रवर्तन सम्बन्धी कार्रवाई की समीक्षा भी करेंगे।

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मालूम हो कि राज्य में सड़क हादसों में मौतों की बढ़ती संख्या की एक बड़ी वजह दोपहिया चालकों का हेलमेट न पहनना भी है। मुख्य सचिव ने कहा कि हादसों के कारणों का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण किया जाए। सड़क की डिजाइन, रोड ज्योमेट्रिक्स तथा अन्य तकनीकी कमियों पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

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हेलमेट की इस सख्ती के बीच, परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस (DL) को लेकर भी स्थिति साफ की है.नियमों के मुताबिक, अब बाइक (गियर वाले वाहन) और स्कूटी (बिना गियर वाले वाहन) के लाइसेंस की श्रेणियों को अलग-अलग ध्यान में रखना होगा।

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नए प्रावधानों के तहत यदि किसी के पास केवल बिना गियर वाले वाहन (स्कूटी/स्कूटर) का लाइसेंस है, तो वह गियर वाली मोटरसाइकिल नहीं चला सकता.ऐसा करने पर उसे बिना लाइसेंस की श्रेणी में मानकर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि, जिनके पास गियर वाली बाइक का वैध स्थायी लाइसेंस है, वे स्कूटी भी चला सकते हैं । नया लर्निंग लाइसेंस लेते समय अब आवेदकों को अपनी गाड़ी के प्रकार (गियर या बिना गियर) का विशेष चुनाव करना होगा।

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