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उत्तराखंड में खुद का काम शुरू करने वाले युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, धामी सरकार दे रही सब्सिडी

उत्तराखंड में स्वरोजगार को बढ़ावा देने और पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने एक बेहद महत्वाकांक्षी कदम उठाया है। राज्य के बेरोजगार युवाओं को पर्यटन (Tourism) के क्षेत्र में अपना खुद का स्टार्टअप और बिज़नेस शुरू करने के लिए सरकार वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना (VCSGPSY) के तहत भारी सब्सिडी और आसान लोन दे रही है।

अगर आप भी उत्तराखंड के रहने वाले हैं और अपना खुद का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए एक सुनहरा मौका है। आइए जानते हैं इस योजना की पूरी कतरन, सब्सिडी का गणित और आवेदन की पूरी प्रक्रिया।

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धामी सरकार ने इस योजना को भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से दो अलग-अलग कैटेगरी में बांटा है ताकि दूर-दराज के पहाड़ी इलाकों के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मदद मिल सके:

पहाड़ी क्षेत्रों के लिए: यदि आप उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में बिज़नेस शुरू करते हैं, तो सरकार आपको कुल प्रोजेक्ट लागत पर 33% तक की भारी सब्सिडी (अनुदान) देगी, जिसकी अधिकतम सीमा ₹33 लाख तक है।

मैदानी क्षेत्रों के लिए: यदि आप मैदानी इलाकों में अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं, तो आपको25% तक की सब्सिडी मिलेगी, जिसकी अधिकतम सीमा ₹25 लाख तय की गई है।

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इस योजना का मुख्य फोकस उत्तराखंड को देश का सबसे बड़ा टूरिज्म हब बनाना है। युवा नीचे दिए गए सेक्टर्स में से किसी के लिए भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं:

  1. होटल, रिसॉर्ट और होमस्टे (Homestays) खोलना
  2. रेस्टोरेंट, कैफे या फास्ट फूड कॉर्नर सेटअप करना
  3. एडवेंचर टूरिज्म (जैसे- राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग गियर्स)
  4. टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट (टैक्सी, बस या कमर्शियल गाड़ियां खरीदना)

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

  • स्थायी निवासी: आवेदक के पास उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile) होना अनिवार्य है।
  • आयु सीमा: आवेदक की उम्र18 वर्ष से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • क्लीन सिबिल (CIBIL): आवेदक का किसी भी बैंक में कोई पुराना लोन डिफॉल्ट (Default) नहीं होना चाहिए।

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इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है।

  1. इच्छुक युवाओं को उत्तराखंड सरकार के आधिकारिक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY) पोर्टल पर जाना होगा।
  2. वहां VCSGPSY (वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना) के विकल्प को चुनकर खुद को रजिस्टर करना होगा।
  3. जरूरी दस्तावेज जैसे- आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और बैंक डिटेल्स अपलोड करके फॉर्म सबमिट करना होगा। 

 

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