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उत्तराखंड में अब बाइक के लाइसेंस पर नहीं चला सकेंगे स्कूटी, सरकार ने बनाया सख्त नियम

यदि आप भी अब तक गियर वाली मोटरसाइकिल का ड्राइविंग लाइसेंस (DL) जेब में रखकर बेफिक्र होकर स्कूटी या एक्टिवा दौड़ा रहे थे, तो अब संभल जाइए। उत्तराखंड सरकार ने ट्रैफिक नियमों को लेकर एक बड़ा और सख्त फैसला किया है। राज्य में लागू हुए नए 'जन विश्वास अधिनियम' के तहत अब गियर वाली बाइक के लाइसेंस पर बिना गियर वाले वाहन (स्कूटी) चलाना गैर-कानूनी माना जाएगा.पकड़े जाने पर भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। 

क्या है ये नया नियम और परिवहन विभाग का आदेश : 

आमतौर पर लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास गियर वाली भारी मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस है, तो वे स्कूटी जैसी हल्की गाड़ियां आसानी से चला सकते हैं। लेकिन कानूनन ये दोनों श्रेणियां अलग हैं। 

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इसे इस प्रकार समझिए :

MCWG (Motorcycle With Gear): यह केवल गियर वाली मोटरसाइकिल के लिए होता है।

MCWOG (Motorcycle Without Gear): यह बिना गियर वाले दोपहिया वाहनों (जैसे स्कूटी) के लिए होता है।

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परिवहन विभाग के नए नियम के मुताबिक, अब स्कूटी चलाने के लिए आपके लाइसेंस पर MCWOG श्रेणी का दर्ज होना अनिवार्य है,जिन चालकों के पास केवल गियर वाली गाड़ी का लाइसेंस है, उन्हें तुरंत अपने लाइसेंस को अपडेट कराना होगा

इस नए आदेश में केवल लाइसेंस ही नहीं, बल्कि गाड़ियों के इंश्योरेंस (बीमा) को लेकर भी कड़े प्रावधान किए गए हैं:

यदि कोई वाहन चालक बिना वैध इंश्योरेंस के सड़क पर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर भारी आर्थिक दंड लगाया जाएगा।

पहली बार पकड़े जाने पर ₹5,000 का जुर्मानाया गाड़ी के मूल बीमा प्रीमियम का 3 गुना (दोनों में से जो भी राशि अधिक होगी), वह चालक से वसूली जाएगी।

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यदि आपके पास पहले से गियर वाली बाइक का ड्राइविंग लाइसेंस है और आप स्कूटी भी चलाते हैं, तो आपको यह कदम उठाना होगा:

लाइसेंस अपडेट कराएं: आपको परिवहन विभाग (RTO) की वेबसाइट (सारथी पोर्टल) पर जाकर 'Add Class of Vehicle' (COV) के लिए आवेदन करना होगा।

स्कूटी की श्रेणी जुड़वाएं: अपने मौजूदा लाइसेंस में बिना गियर वाली श्रेणी (MCWOG) को शामिल करवाना होगा।

दस्तावेज पूरे रखें: आरटीओ के चक्कर और भारी जुर्माने से बचने के लिए अपने वाहन का इंश्योरेंस और प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) हमेशा अपडेट रखें।

 

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