Hathras मामले में सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, कही ये बात | Nation One
Updated: 12 July 2024Author: Nation One NewsViews: 62
Hathras : उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है और याचिकाकर्ता से हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने घटना को परेशान करने वाली बताया और कहा कि इस मामले पर सुनवाई करने के लिए हाई कोर्ट सक्षम है। गौरतलब है कि भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी।
Hathras : याचिका में की गई थी ये मांग
याचिकाकर्ता अधिवक्ता विशाल तिवारी ने याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने और लापरवाह अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। साथ ही कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट राज्यों को यह निर्देश भी दें कि किसी भी धार्मिक या अन्य आयोजन में राज्यों की ओर से जनता की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
Hathras : यूपी सरकार ने की कार्रवाई
गौरतलब है कि हाथरस कांड की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद उत्तर सरकार ने मंगलवार को एसडीएम, सीओ और तहसीलदार समेत 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। एसआईटी ने सोमवार को यूपी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में भगदड़ मचने और 121 लोगों की मौत के लिए आयोजकों को जिम्मेदार माना गया है। आयोजकों ने 80 हजार की भीड़ जुटाने की अनुमति ली थी, लेकिन सत्संग में ढाई लाख से अधिक भक्त शामिल हो गए। यही भगदड़ का कारण रहा। भीड़ जुटने के बाद आयोजकों ने उचित प्रबंध नहीं किए।
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