मिठाई देने के बहाने मस्जिद में 5 साल की बच्ची से रेप, मौलवी को उम्रकैद की सजा!
राजस्थान के अलवर में पांच साल की नाबालिग बच्ची के साथ हैवानियत के मामले में मौलवी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। जानकारी के लिए बता दें कि मौलवी ने पिछले साल 2024 में बच्ची को मिठाई खिलाने के बहाने मस्जिद ले गया था, जहां उसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं कोर्ट ने सारे सबूतों और गवाहों को सुनते हुए मौलवी को दोषों ठहराया। वहीं कोर्ट के फैसले से परिवारजन खुश है।
बता दें कि न्यायाधीश शिल्पा समीर ने आरोपी मौलवी असजद को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज यादव ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 22 सितंबर 2024 को मौलवी के खिलाफ उसकी 5 साल की बेटी को मिठाई देने के नाम पर बहला फुसलाकर मस्जिद में ले जाने ओर उसके साथ दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
कोर्ट में पेश किए 16 गवाह
जानकारी के लिए बता दे कि जब बच्ची की मां मौके पर पहुंची थी तो आरोपी मौलवी वहां से फरार हो गया। पुलिस द्वारा जांच की गई तो घटना की सच्चाई सामने आई, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई।
सुनवाई के दौरान कोर्ट में 16 गवाहों ने अपने बयान दिए और 18 दस्तावेजी सबूत भी पेश किए गए। कोर्ट ने सबूतों, मेडिकल रिपोर्ट और एफएसएल सबूतों के आधार पर आरोपी मौलवी को दोषों करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
इसके अलावा पीड़िता को मुआवजा दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुशंसा भेजी है। सजा सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा कि 5 साल की मासूम बच्ची के साथ की गई यह दरिंदगी जघन्य अपराध है। इसमें किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जा सकती।
आपको बता दें कि घटना के सामने आने के बाद पीड़ित परिवार टूट गया था. हालांकि, पुलिस की सक्रिय कार्यशैली से उन्हें महज 13 महीने के अंदर ही न्याय मिल गया है.

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