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सरकारी महिला कर्मचारी को हर महीने मिलेगा Menstrual leave, यहां की सरकार का बड़ा फैसला

कर्नाटक सरकार ने महिला कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हर महीने एक दिन की पेड मेंस्ट्रुअल लीव देने की मंजूरी दे दी है। नई नीति के अनुसार, 18 से 52 वर्ष के बीच की सभी महिला सरकारी कर्मचारी—चाहे स्थायी हों, कॉन्ट्रैक्ट पर हों या आउटसोर्सिंग के जरिए कार्यरत—इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगी। इस फैसले के बाद राज्य की 1.5 लाख से अधिक महिलाएँ इस विशेष छुट्टी का फायदा उठाने की पात्र होंगी।

सरकार का कहना है कि यह निर्णय महिलाओं के स्वास्थ्य, सुविधा और कार्यस्थल पर उनके समग्र कल्याण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। श्रम मंत्री संतोष लाड ने बताया कि यह पॉलिसी कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों की शारीरिक और मानसिक मजबूती को बढ़ावा देगी।

नए नियमों के प्रमुख प्रावधान

इस छुट्टी के लिए किसी मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी।

अवकाश को उपस्थिति/लीव रजिस्टर में अलग श्रेणी के रूप में दर्ज किया जाएगा।

इस विशेष अवकाश को किसी अन्य छुट्टी से जोड़ा नहीं जा सकेगा।

यह फैसला बैंगलोर होटल एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका के बाद लिया गया। याचिका में यह दलील दी गई थी कि राज्य की महिलाओं की सबसे अधिक नौकरियाँ सरकारी विभागों में हैं, इसलिए उन्हें इस सुविधा से वंचित रखना अनुचित है। तर्कों पर विचार के बाद सरकार ने सभी श्रेणियों की महिला कर्मचारियों को मेंस्ट्रुअल लीव के दायरे में लाने का निर्णय किया।

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