स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की अग्रिम जमानत याचिका
प्रयागराज- प्रयागराज से जुड़े एक विवादित मामले में धार्मिक गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की है। उनके खिलाफ झूंसी थाने में दर्ज मुकदमे में नाबालिग के साथ दुष्कर्म समेत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामले में उनके एक शिष्य को भी सह-आरोपी बनाया गया है।
शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि बीते एक वर्ष के दौरान धार्मिक आयोजनों और आश्रम से जुड़े कार्यक्रमों के दौरान अनुचित व्यवहार और शोषण की घटनाएं हुईं। आरोपों के आधार पर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) के आदेश के बाद संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कुछ अज्ञात व्यक्तियों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है।
दूसरी ओर, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे साजिश करार दिया है। उनका कहना है कि हाल के धार्मिक आयोजनों और कुछ प्रशासनिक मुद्दों पर उठाए गए सवालों के बाद उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ सुनियोजित तरीके से कार्रवाई की जा रही है।
बताया जा रहा है कि पुलिस ने अदालत के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज की। फिलहाल मामले की विवेचना जारी है और न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की प्रतीक्षा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ाई जाएगी।
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