योगी बोले- खाने में अपशिष्ट मिलाना होगा अब होगा संगीन अपराध, बनेगा कड़ा कानून।
उत्तर प्रदेश की आदित्य योगीनाथ सरकार एक ऐसा कानून लाने जा रही है जिसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी जी हां सीएम योगी ने खाने में किसी भी प्रकार की मानव अपशिष्ट और गंदी चीज़ों की मिलावट पर अब सख्त कदम उठाने जा रही है साथ ही इसके अलावा दूसरे देशों से आए हुए घुसपैठी लोगों को अब किसी भी दुकान में काम करने पर पूरी तरह से मनाही होगी।
गंदी चीज़ों की मिलावट पर अब लगेगा अंकुश।
खाद्य वस्तुओं में मानव के अपशिष्ट और गंदी चीज़ों की मिलावट की लगातार बढ़ती घटनाओं पर अब अंकुश लगने जा रहा है क्योंकि अब राज्य सरकार कठोर कानून लाने जा रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ की अध्यक्षता में कानून के सभी पहलुओं पर गंभीरता के साथ विचार विमर्श किया गया साथ ही सीएम ने ऐसे मामलों को संज्ञेय अपराध के दायरे में लाने के साथ सज़ा और जुर्माने का अध्ययन कर इस पर अध्यादेश तैयार करने का निर्देश जारी किया है साथ ही प्रस्तावित कानून को और कठिन बनाने के लिए 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान भी हो सकता है।
कानून ज़रूरी ताकि लोगों का भरोसा कायम रहे।
विधि आयोग, गृह, न्याय व खाद्य और रसद समेत संबंधित अधिकरियों से सीएम योगी ने कहा कि बीते दिनों जूस हो दालें हों और रोटी में मानव अपशिष्ट और गंदी चीज़ों की मिलावट सामने आती रही हैं और इसीलिए इसकी रोक पर कड़ा कानून बेहद ज़रूरी है ताकि लोगों का भरोसा कायम रह सके। ज़ाहिर है ऐसी घटनाओं से सामाजिक सौहार्द भी किसी ना किसी तरह से प्रभावित होता है। होटल, रेस्टोरेंट ढ़ाबा, स्ट्रीट वेंडर से जुड़ी इंन गतिविधियों के संबंध में कानून तैयार किए जाएं जिससे कानून का उल्लघंन करने वालों पर जेल और अर्थदंड की सज़ा हो सके। वहीं अपनी पहचान छिपाने वाले भी इस दायरे में आएगें।