Uttarakhand : ज़मीन ख़रीद पर नई पाबंदियाँ, अब 11 ज़िलों में बाहरी लोग नहीं खरीद सकेंगे ज़मीन!

Uttarakhand : उत्तराखंड सरकार ने राज्य में ज़मीन की ख़रीद-बिक्री को लेकर बड़ा फ़ैसला लिया है। नए भू-क़ानून को राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद अब यह नियम औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया है, जिसके तहत राज्य के 13 में से 11 ज़िलों में बाहरी लोगों — यानी उत्तराखंड से बाहर के नागरिकों — को कृषि भूमि खरीदने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सरकार का यह क़दम राज्य की भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। लंबे समय से पर्वतीय इलाकों में बाहरी निवेश के ज़रिये ज़मीन की अंधाधुंध ख़रीद पर स्थानीय लोगों द्वारा चिंता जताई जा रही थी। अब नए कानून के अंतर्गत, केवल वही लोग इन 11 ज़िलों में कृषि भूमि खरीद सकेंगे, जिनकी पैदाइश या निवास उत्तराखंड में है, या जो वहां लंबे समय से रह रहे हैं और स्थानीय प्रमाणपत्र रखते हैं।

Uttarakhand : किन ज़िलों में लागू होगा यह नियम?

हालांकि पूरी सूची अभी अधिकारिक रूप से जारी नहीं की गई है, सूत्रों के मुताबिक़ पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी जैसे संवेदनशील पर्वतीय ज़िलों को इस दायरे में शामिल किया गया है।

Uttarakhand : क्या हैं मुख्य प्रावधान?

* बाहरी राज्य के निवासी अब 11 जिलों में कृषि भूमि नहीं खरीद सकेंगे।

* केवल राज्य के स्थायी निवासी ही विशेष अनुमति लेकर ज़मीन खरीद सकते हैं।

* पर्यावरण और स्थानीय संस्कृति के संरक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी।

* सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा कारणों से यह निर्णय ज़रूरी माना गया।

Uttarakhand : सरकार की मंशा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि “यह फैसला राज्य के हित में है। हमें अपने संसाधनों और संस्कृति की रक्षा करनी होगी। इस क़ानून के तहत पर्वतीय क्षेत्रों को बाहरी दबाव से राहत मिलेगी और स्थानीयों के हक़ सुरक्षित रहेंगे।”

Uttarakhand : विपक्ष की प्रतिक्रिया

कुछ विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए हैं कि यह कदम निवेश को प्रभावित कर सकता है, लेकिन सरकार का दावा है कि राज्य में विकास और स्थानीय हितों के बीच संतुलन बनाकर क़दम उठाए जा रहे हैं।

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