नवरात्रि से लागू हुईं नई जीएसटी दरें: 413 प्रोडक्ट्स पर असर, आम जनता को मिलेगी राहत
नई दिल्ली। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन से सरकार ने नई जीएसटी दरें (GST 2.0) लागू कर दी हैं। इन दरों में बदलाव से रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं, दवाइयां, गाड़ियां, एसी, टीवी, फ्रिज, व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा पॉलिसियां सस्ती हो गई हैं। खेती-किसानी में उपयोग होने वाले कृषि उपकरणों के दाम भी घटे हैं।
सरकार के इस कदम से करीब 413 उत्पादों की कीमतों में कमी आएगी, जिससे त्योहारों के मौसम में उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी और घरेलू बजट पर सकारात्मक असर पड़ेगा।
जीवन बीमा और हेल्थ पॉलिसी पर जीएसटी छूट
अब सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियां पूरी तरह जीएसटी मुक्त हो गई हैं।
हेल्थ इंश्योरेंस पर भी जीएसटी हटने से लोगों की जेब में सीधा फायदा होगा।
दवाओं पर 5% जीएसटी
दवाओं को पूरी तरह छूट नहीं दी गई, लेकिन अब इन्हें 5% वाले स्लैब में डाल दिया गया है।
वित्त मंत्रालय के अनुसार, अगर दवाओं पर पूरी छूट दी जाती, तो निर्माता इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ नहीं उठा पाते।
दूध पर जीएसटी
UHT दूध पर पूरी तरह जीएसटी से छूट।
सोया दूध और अन्य प्लांट-बेस्ड दूध पर अब 5% कर लागू होगा।
कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स
फेस पाउडर और शैंपू की कीमतें कम होंगी।
मंत्रालय का कहना है कि यह कदम जीएसटी स्ट्रक्चर को सरल बनाने के लिए है।
रेंट और लीज पर जीएसटी
किसी भी वस्तु को बिना ऑपरेटर के किराए/लीज पर लेने पर उतना ही कर लगेगा जितना उसकी बिक्री पर लगता है।
जैसे – कार की बिक्री पर 18% जीएसटी है, तो बिना ड्राइवर की कार लीज पर लेने पर भी 18% कर लगेगा।
आयात पर प्रभाव
संशोधित दरें आयात पर भी लागू होंगी।
22 सितंबर से एकीकृत जीएसटी (IGST) नई दरों पर लिया जाएगा।
ट्रांसपोर्ट सेक्टर
सड़क मार्ग से यात्री परिवहन पर बिना ITC के 5% कर जारी रहेगा।
हवाई यात्रा:
इकोनॉमी क्लास – 5%
बिजनेस/प्रीमियम क्लास – 18%
स्थानीय डिलीवरी सेवाओं पर जीएसटी
यदि बिना रजिस्टर्ड सेवा प्रदाता ई-कॉमर्स ऑपरेटर के जरिए स्थानीय डिलीवरी सेवाएं देता है, तो जीएसटी की जिम्मेदारी सीधे ई-कॉमर्स ऑपरेटर पर होगी।
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