GST 2.0 से मिलेगी राहत: 22 सितंबर से सस्ती होंगी 400 वस्तुएं, लग्जरी सामान पर टैक्स बढ़ा
नई दिल्ली। देश में 22 सितंबर 2025 से एक नई टैक्स व्यवस्था GST 2.0 लागू होने जा रही है। केंद्र सरकार का दावा है कि यह बदलाव न केवल आम जनता को राहत देगा, बल्कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME) को भी मजबूती प्रदान करेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर जीएसटी काउंसिल ने यह फैसला लिया, जिसे महंगाई से जूझ रही जनता के लिए बड़ा तोहफा माना जा रहा है।
क्या होगा सस्ता?
नए सुधारों के तहत करीब400 वस्तुओं पर टैक्स दरों में कटौती की गई है।
खाने-पीने का सामान
पहनने-ओढ़ने की वस्तुएं
पढ़ाई-लिखाई से जुड़ी सामग्री
घरेलू निर्माण सामग्री
ग्रामीण उत्पाद
अब 5% स्लैब में आने वाली वस्तुओं की संख्या 54 से बढ़कर 149 हो गई है।
FICCI की रिपोर्ट के अनुसार, इससे ग्रामीण परिवारों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। ग्रामीण परिवारों के लिए छूट वाले उत्पादों की हिस्सेदारी 56.3% से बढ़कर 73.5%, और शहरी परिवारों के लिए 50.5% से बढ़कर 66.2% हो जाएगी।
क्या होगा महंगा?
सरकार ने सिन गुड्स और लग्जरी प्रोडक्ट्स पर टैक्स दरें बढ़ाकर 40% कर दी हैं।
22 सितंबर से महंगे होने वाले उत्पाद:
पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट, सिगार
फ्लेवर्ड व कैफीनयुक्त ड्रिंक्स
कोयला, ब्रिकेट्स, लिग्नाइट
मेन्थॉल डेरिवेटिव्स
350cc से ऊपर की मोटरसाइकिल, SUV व लक्जरी कारें
रिवॉल्वर, पिस्तौल
निजी जेट, बिजनेस एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और यॉट
सरकार ने साफ किया है कि यह बढ़ोतरी स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक जिम्मेदारी को ध्यान में रखकर की गई है।
अवैध बाजार पर लगाम
FICCI की रिपोर्ट बताती है कि GST 1.0 की उच्च दरों के चलते अवैध बाजार का विस्तार हुआ था। अब GST 2.0 से राजस्व में पारदर्शिता, बेहतर अनुपालन और अवैध व्यापार पर रोक लगेगी।


















