
UP: अब केवल 12 हजार रुपये देकर घर में खोल सकते हैं ‘होम बार’, पढ़ लीजिए ये शर्तें | Nation One
UP: जो चीज हम फिल्मों मे देखा करते थे वो अब उत्तर प्रदेश सरकार ने सच कर दिखाया है। जी हां, फिल्मो मे घर में होम बार दिखाए जाते है लेकिन अब आप अपने घर भी खोल सकते है बार।
बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने होम बार का लाइसेंस देने का फैसला किया है। लेकिन इसके तहत कुछ शर्तें और नियम भी है जिनका पालन करना अनवार्य है।
मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश आबकारी नियमावली 2022 और सोलहवां संशोधन नियमावली के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है।
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जिसका मतलब अब आप घर पर ही अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, मेहमानों और दोस्तों के लिए निजी बार का लाइसेंस ले सकेंगे।
जानकारी के अनुसार अब आवासीय परिसर में भारत निर्मित शराब और विदेश से आयातित शराब को अपने परिजन, रिश्तेदारों, मेहमानों और दोस्तों जिनकी उम्र 21 साल से कम न हो उन्हे पीने-पिलाने के लिए होम बार लाइसेंस ले सकेंगे ।
UP: कितने देने होंगे पैसे और सिक्योरिटी
बताया जा रहा है कि होम बार लाइसेंस सालाना जारी होंगे और इसके लिए 12 हजार रुपये शुल्क देना होगा। साथ ही सिक्योरिटी 25 हजार रुपये जमा करना होगा।
हालंकि होम बार का निरीक्षण सिर्फ आबकारी आयुक्त की अनुमति से ही किया जा सकेगा। यह जानकारी स्वंय आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी ने दी है।
अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर भूसरेड्डी ने कहा कि पहले घर में चार बोतल 750 मिली तक शराब निशुल्क रखने की मंजूरी थी।
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लेकिन अब इस नीति को संशोधित किया गया है। जिसमें कहा गया है कि यदि आप होम बार का लाइसेंस लेते हैं तो घर में 15 कैटगरी की छोटी-बड़ी 71 बोतलें तक रख सकते हैं।
वहीं इसके साथ व्यावसायिक बार लाइसेंस के नियमों में भी ढील दी गई है। बार लाइसेंस के लिए क्षेत्रफल को अब 200 वर्गमीटर की जगह न्यूनतम 100 वर्गमीटर कर दिया गया है।
जिसका मतलब अब कम जगह में भी बार खोला जा सकेगा। लेकिन 40 लोगों की बैठने की क्षमता को अब 30 कर दिया गया है ।