UNLOCK-2 : 1 जुलाई से क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद, पढ़े पूरी गाइडलाइन | Nation One
सरकार ने सोमवार रात अनलॉक-2 के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। ‘अनलॉक-2’ के तहत जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थान, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर और जिम अभी बंद रहेंगे।
कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से लागू लॉकडाउन में ढील देने के क्रम में पूर्व में ‘अनलॉक-1’ के तहत कुछ ढील दी गई थीं और अब सरकार ने ‘अनलॉक-2’ की घोषणा की है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ‘अनलॉक-2’ के तहत व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए जो 30 जून को ‘अनलॉक-1’ के पूरा होने के बाद एक जुलाई से लागू होंगे।
Ministry of Home Affairs issues new Guidelines for #Unlock2, to be in force upto 31.07.2020.
Opens up more activities outside Containment Zones;
Strict enforcement of #lockdown in Containment Zones.Read: https://t.co/Xqv95KcHUz pic.twitter.com/lQFDnrnoJv
— PIB India (@PIB_India) June 29, 2020
पहले कहा जा रहा था कि इस बार सरकार स्कूल-कॉलेज और अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स को लेकर कोई आदेश जारी कर सकती है। लेकिन सरकार ने 31 जुलाई तक स्कूल बंद रखने का फैसला किया है।
आइये जानते हैं कि 31 जुलाई तक क्या खुला रहेगा क्या बंद।
- केंद्र और राज्य सरकार के ट्रेनिंग संस्थान 15 जुलाई से खुल सकेंगे। हालांकि, यहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा।
- अलग अलग इलाकों के हिसाब से अब दुकानों पर एक वक्त में 5 से ज्यादा लोगों की एंट्री हो सकेगी। हालांकि, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा।
- सुबह 5 से रात 10 बजे तक आ जा सकेंगे – इस बार नाइट कर्फ्यू में एक घंटे की और ढील दी गई है। पहले रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक बाहर निकलने पर पाबंदी थी। अब इसे 10 बजे से 5 बजे तक कर दिया है। इसके साथ ही जरूरी सेवाओं के अलावा कंपनियों में शिफ्टों में काम करने वालों, नेशनल और स्टेट हाईवे पर सामान ले जाने वाली गाड़ियों को नाइट कर्फ्यू में ढील दी गई है।
31 जुलाई तक क्या-क्या बंद रहेगा
- 31 जुलाई तक स्कूल-कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स बंद रहेंगे।
- सिनेमा हॉल, मेट्रो, स्वीमिंग पुल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, असेम्बली हॉल, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे।
- राजनीतिक, सांस्कृतिक और वहां जहां भीड़ जुटने की आशंका है, वह सारी गतिविधियां बंद रहेंगे। उन्हें शुरू करने की तारीख अलग से जारी की जाएगी।
इन नियमों का सभी को करना है पालन
- 65 साल से अधिक उम्र, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से छोटे बच्चे को सिर्फ जरूरी काम के लिए बाहर निकलने की अनुमति।
- दफ्तरों और कामकाज की जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन की उचित व्यवस्था की जाए। इसके अलावा कर्मचारियों के फोन में आरोग्य सेतु ऐप हो।
कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं की अनुमति
- राज्य सरकारों के पास शक्ति है कि वे कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन की पहचान करें। ये क्षेत्र वे होंगे, जहां नए मामले सामने आने का खतरा ज्यादा है। बफर जोन में भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
- शादियों में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।
- पब्लिक प्लेस पर मास्क और 2 गज की दूरी जरूरी है।