जान लें, कल से बदल रहे हैं कौन-कौन से दस नियम | Nation One

नई दिल्लीः कल से अक्टूबर का महीना शुरू हो रहा है यानि, इसी महीने से त्योहारों की शुरुआत भी हो जाएगी. यह महीने जहां आपको खुशियां देने वाला होगा,वहीं कल पहली तारीख से दस बदलाव भी होने वाले हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब पर भी पड़ेगा.

एक अक्टूबर से बैंकिंग और मोटर वाहन सहित अन्य नियमों में बदलाव होने जा रहा है. अब देश से बाहर पैसा भेजने पर भी टीसीएस (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) कटेगा. इसके अलावा वाहन संबंधी जरूरी डॉक्युमेंट्स जैसे- रसोई गैस की कीमतें, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट्स, फिटनेस सर्टिफिकेट, आदि को सरकार द्वारा संचालित वेब पोर्टल के माध्यम से मेंटेन किया जा सकेगा. क्या हैं ये बदलाव, आइये आपको बताते हैं.

मोटर वाहन नियमों में होगा बदलाव

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियमों में संशोधन करने की जानकारी दी है. इसके बाद अब एक अक्टूबर से वाहन संबंधी जरूरी डॉक्युमेंट्स जैसे-लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट्स, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट्स आदि को सरकार द्वारा संचालित वेब पोर्टल के माध्यम से मेंटेन किया जा सकेगा. अब आप डिजिटल कॉपी दिखाकर ही काम चला सकते हैं. इस वेब पोर्टल पर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के सस्पेंशन, कंपाउंडिंग और रिवोकेशन समेत ई-चालान जैसे अपराधों का रिकॉर्ड भी उपलब्ध होगा.

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होगा आसान

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि उसने मोटर वाहन नियम 1989 में किए गए तमाम संशोधनों के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें मोटर वाहन नियमों की बेहतर निगरानी और उन्हें लागू करने के लिए एक अक्टूबर 2020 से पोर्टल के माध्यम से वाहन संबंधी दस्तावेजों और ई-चालान का रखरखाव किया जा सकेगा. नए नियमों के तहत अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. केंद्र सरकार ने डीएल बनवाने के लिए नियमों को आसान कर दिया है.

ड्राइविंग करते समय रखना होगा यह ध्यान

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि एक अक्टूबर से ड्राइविंग करते समय मोबाइल या अन्य हैंड हेल्ड डिवाइस का इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन, इसका इस्तेमाल केवल रूट देखने के लिए किया जाए. साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि मोबाइल के इस्तेमाल से ड्राइविंग करते समय ड्राइवर का ध्यान भंग ना हो. हालांकि, ड्राइविंग करते समय मोबाइल से बात करने पर एक से 5 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

फ्री नहीं मिलेगा एलपीजी सिलेंडर

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर 30 सितंबर 2020 को खत्म हो रही है. मोदी सरकार इस योजना के तहत गरीबों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देती आई है. कोरोना के चलते इस योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर भी दिया गया. इसकी तारीख को अप्रैल से सितंबर तक बढ़ाया गया था. वहीं, एक अक्टूबर को गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर और कामर्शियल गैस के रेट भी रिवाइज होंगे.

सस्ती हो सकती है रसोई गैस

हर महीने की शुरुआत में सरकारी कंपनियां रसोई गैस और प्रकृतिक गैस के दाम को रिवाइज करती है. पिछली महीने सितंबर महीने में 14.2 किलोग्राम और 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर के दाम में कमी की गई थी. उम्मीद है कि. अक्टूबर में रसोई गैस के दाम घट सकते हैं.

महंगा होगा टीवी खरीदना

एक अक्टूबर से टीवी खरीदना भी महंगा हो जाएगा. सरकार ने टीवी के विनिर्माण में उपयोग होने वाले ओपन सेल के आयात पर 5 फीसदी सीमा शुल्क बहाल करने का फैसला किया है. इसके लिए सरकार ने एक साल की छूट दी थी, जो 30 सितंबर को खत्म हो जाएगी। इससे 32 इंच के टीवी का दाम 600 रुपए और 42 इंच का दाम 1,200 से 1,500 रुपए तक बढ़ जाएगा.

घर बैठे मिलेंगी वित्तीय सेवाएं

बैंक ग्राहकों को अभी घर बैठे-बैठे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर पिक करने जैसी गैर-वित्तीय सेवाएं ही मिलती हैं. इसके अलावा एफडी के ब्याएज पर लगने वाला टैक्स बचाने के लिए जमा किए जाने वाले फॉर्म-15जी व 15एच, आयकर या जीएसटी चालान पिक करने के साथ ही अकाउंट स्टेटमेंट रिक्वेस्ट, टर्म डिपॉजिट रसीद की डिलीवरी की सुविधा भी ग्राहकों को घर पर ही उपलब्ध कराई जाती है. डोरस्टे प बैंकिंग सर्विस लॉन्च होने के बाद अब वित्तीय सेवाएं अक्टूबर 2020 से घर पर ही उपलब्ध होंगी.

विदेश पैसा भेजने पर लगेगा टैक्स

केंद्र सरकार ने विदेश पैसे भेजने पर टैक्स वसूलने से जुड़ा नया नियम बना दिया है. ऐसे में अगर आप विदेश में पढ़ रहे अपने बच्चेप के पास पैसे भेजते हैं या किसी रिश्तेआदार की आर्थिक मदद करते हैं तो रकम पर 5 फीसदी टैक्स कलेक्टेेड एट सोर्स (टीसीएस) का अतिरिक्त भुगतान करना होगा. फाइनेंस एक्ट, 2020 के मुताबिक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीोम (एलआरएस) के तहत विदेश पैसे भेजने वाले व्ययक्ति को टीसीएस देना होगा. आपको बता दें कि एलआरएस के तहत 2.5 लाख डॉलर सालाना तक भेज सकते हैं, जिस पर कोई टैक्सब नहीं लगता. इसी को टैक्सा के दायरे में लाने के लिए टीसीएस देना होगा.

हेल्थ इंश्योरेंस के तहत मिलेंगी ज्यादा सुविधाएं

एक अक्टूबर से सभी मौजूदा और नये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसिज के तहत किफायती दर पर अधिक बीमारियों का कवर उपलब्ध होगा. यह बदलाव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को स्टैंडर्डाइज्ड और कस्टमर सेंट्रिक बनाने के लिए किया जा रहा है. इसमें कई अन्य बदलाव भी शामिल हैं.

खुली मिठाइयों की बतानी होगी समय सीमा

बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों को लेकर सरकार सख्ता हो गई है. अब मिठाई दुकानदार को उसके इस्तेमाल की समय सीमा बतानी होगी. कितने समय तक उसका इस्तेमाल ठीक रहेगा, उसकी समयसीमा की जानकारी उपभोक्ताओं को देनी होगी. खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने इसे 1 अक्टूाबर 2020 से जरूरी किया है. एफएसएसएआई ने खाने की चीज की सेफ्टी तय करने के तहत खाने का सामान बेचने वाले ग्राहकों के लिए 1 अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर इस्तेमाल की समय सीमा प्रदर्शित करना जरूरी कर दिया है.