Politics : कौन हैं पूर्णेश मोदी, जिनकी शिकायत के बाद राहुल गांधी को हुई सजा | Nation One
Politics : राहुल गांधी को जिस मानहानि के मामले में दोषी करार दिए जाने के साथ सजा सुनाई गई है, उसकी असल जड़ पूर्णेश मोदी हैं। वह भाजपा नेता हैं और मूल रूप से गुजरात से ताल्लुक रखते हैं।
सूबे के पूर्व मंत्री रह चुके मौजूदा विधायक मोदी ने ही इस मसले (‘‘मोदी सरनेम’’ से जुड़े बयान पर) में गांधी के खिलाफ शिकायत दी थी।
साल 2019 में उन्होंने केरल के वायनाड से कांग्रेस के लोकसभा सदस्य के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने) के तहत दर्ज हुआ था।
Politics : पूर्णेश मोदी के बारे में वे बातें, जो शायद ही आपको मालूम हों
54 बरस के मोदी का पूरा नाम पूर्णेश कुमार ईश्वरलाल मोदी है। उनका जन्म 22 अक्टूबर, 1965 को हुआ था। वह बी.कॉम पास हैं और उन्होंने इसके बाद एलएलबी की डिग्री (साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के सूरत स्थित सर चौवासी लॉ कॉलेज से 1992 में) हासिल की थी।
साल 2017 के अपने चुनावी हलफनामे में उन्होंने सरकारी कर्मचारी के तौर पर अपना पेशा बताया था, जबकि उनकी पत्नी घर काम-काज देखने के साथ बिजनेस भी करती हैं। अफेडेविट बताता है कि उनके पास एक करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां हैं, जिनमें लगभग 13 लाख रुपए का सोना-चांदी है।
मौजूदा समय में 167 – सूरत (पश्चिम) विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। वह तब की गुजरात सरकार में कैबिनेट मंत्री की भूमिका भी निभा चुके हैं और तब उन्होंने परिवहन, नागर विमानन, पर्यटन और तीर्थ यात्रा विकास विभाग की जिम्मेदारी संभाली थी।
Politics : “मोदी सरनेम” केस में राहुल की बेल मंजूर
हालांकि, गुरुवार (23 मार्च, 2023) को सूरत के सेशंस कोर्ट ने इस केस में कोर्ट ने राहुल को बेल भी दे दी। साथ ही उनकी सजा पर 30 दिन की रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता उसके फैसले को अपर कोर्ट (ऊपरी अदालत) में चुनौती दे सकें।
पूर्व कांग्रेस चीफ के वकील बाबू मंगुकिया ने मीडिया को इस बारे में बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा की अदालत ने गांधी को आईपीसी की धाराओं 499 और 500 के तहत दोषी करार दिया। ये धाराएं मानहानि और उससे संबंधित सजा से जुड़ी थीं।
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