Consumer Court ने Uber India पर लगाया 20, 000 का जुर्माना, ड्रावर की लेट-लतीफी से मिस हुई महिला पैसेंजर की Flight | Nation One
Uber India : मुंबई से एक चैंकाने वाला माला सामने आया है। यहां एक उबर ड्राइवर पर जिला उपभोक्ता न्यायालय ने एक महिला पैसेंजर को बतौर जुर्माना 20000 रुपये भुगतान करने का निर्देश दिया है।
दरअसल महिला पैसेंजर ने उबर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कंज्यूमर कोर्ट में याचिका दायर की। शिकायत में उन्होंने कहा कि उबर कैब चालक की वजह से उनकी फ्लाइट छूट गई।
Uber India : पैसेंजर को दूसरी फ्लाइट बुक करनी पड़ी
इस वजह से महिला पैसेंजर को दूसरी फ्लाइट बुक करनी पड़ी। कोर्ट ने महिला यात्री के दावे को सही पाते हुए उबर इंडिया को दोषी पाया और कंपनी को पैसेंजर को मुआवजा देने का आदेश दिया।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पेशे से वकील दोंबीवली निवासी एक महिला ने मुंबई एयरपोर्ट जाने के लिए उबर ऐप से कैब बुक कराई थी। महिला को मुंबई से चेन्नई की फ्लाइट लेनी थी।
Uber India : लेट-लतीफी की वजह से महिला की फ्लाइट मिस
महिला यात्री का आरोप है कि कैब चालक की लेट-लतीफी की वजह से महिला की फ्लाइट मिस हो गई। महिला शिकायकर्ता ने बताया कि 12 जून 2018 को उन्हें मुंबई से चेन्नई जाना था। मुंबई एयरपोर्ट से 5 :50 बजे उनकी फ्लाइट थी।
उन्होंने 3 : 29 बजे उबर कैब बुक कराई थी। मुंबई एयरपोर्ट उनके आवासा से तकरीबन 36 किलोमीटर की दूरी पर है। शिकायतकर्ता ने बताया कि तकरीबन 14 मिनट की देरी से कैब आई।
Uber India : चेन्नई जाने वाली फ्लाइट में बोर्ड नहीं हो सकीं
महिला पैसेंजर का ये भी आरोप है कि देरी से आने के बाद कैब चालक लगातार फोन पर बात करता रहा। बातचीत खत्म होने के बाद ट्रिप शुरू की गई। महिला ने बताया कि कैब चालक ने पहले CNG Station से गैस भराई इसके बाद लंबा रूट लिया।
इससे उनका काफी समय खराब हुआ और वह 5: 23 बजे एयरपोर्ट पहुंचीं। ऐसे में वह चेन्नई जाने वाली फ्लाइट में बोर्ड नहीं हो सकीं। इसके बाद उन्हें अपने पैसों से दूसरी फ्लाइट बुक करनी पड़ी।
Uber India : पैसेंजर और कैब चालकों के बीच संपर्क स्थापित
याचिका दायर करने के बाद कंज्यूमर कोर्ट की सुनवाई के दौरान उबर इंडिया ने दलील दी कि वह कैब एग्रीगेटर है, कैब का ऑनर नहीं। कंपनी सिर्फ पैसेंजर और कैब चालकों के बीच संपर्क स्थापित कराता है। यहां तक कि कैब चालक भी कंपनी के अधीन नहीं होता है।
हालांकि कोर्ट ने उबर इंडिया की दलीलें खारिज करते हुए महिला के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि जिस ऐप से महिला ने कैब बुक की थी, वह उबर का था।
इसलिए इसके लिए उबर जिम्मेदार है। कंज्यूमर कोर्ट ने उबर को महिला को 10000 रुपये मानसिक कष्ट और 10000 रुपये मुकदमे पर आए खर्च के तौर पर भुगतान करने का निर्देश दिया।
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