उत्तराखंड : इन नियमों के साथ आज से चलेंगे विक्रम, ऑटो, सिटी बस, पढ़ें पूरी खबर | Nation One

लॉक डाउन 4 के दौरान उत्तराखंड में सार्वजनिक परिवहन को अनुमति दे दी गई है।

कोरोनावायरस महामारी को देखते हुए वाहन मालिकों और यात्रियों के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं।

अंतरराज्यीय सार्वजनिक परिवहन को छोड़कर सभी तरह के परिवहन को मंजूरी मिल गई है।

राज्य के कुछ शहरों में लागू Odd-Even सिस्टम को भी हटा लिया गया है।

विशेष परिस्थितियों में संबंधित अधिकारियों की मंजूरी के बाद अंतरराज्य मार्गों पर भी सार्वजनिक परिवहन से यात्रा की जा सकती है।

सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के संचालक के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।

इनके लिए सवारियां बिठाने के लिए भी विशेष नियम बनाए गए हैं।

आइए आपको बताते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के 10 नियम क्या क्या है।