NEWS : दिल्ली की सड़कों पर अब बाइक टैक्सी नहीं चलेंगी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने टू-व्हीलर को टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर और फोर व्हीलर एग्रीगेटर्स के लिए सरकार जल्द ही एक नई पॉलिसी लेकर आने वाली है।
इससे पहले सरकार ने बाइक टैक्सी मोटर वाहन अधिनियम 1988 का उल्लंघन बताते हुए इस पर बैन लगा दिया है। दिल्ली के परिवहन मंत्रालय ने संबंध में एग्रीगेटर्स को टू-व्हीलर के टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल करने को लेकर चेतावनी थी।
मंत्रालय ने कहा था कि टू-व्हीलर को टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल करना 1988 के मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में एग्रीगेटर्स यानी कंपनियों से एक लाख रुपये का जुर्माना लिया जा सकता है। इसके साथ बाइक टैक्सी चलाने वालों पर एक्शन लिया जाएगा।
NEWS : क्यों लगाया गया प्रतिबंध
राजधानी दिल्ली समेत कई बड़े शहरों में टू-व्हीलर टैक्सी का चलन तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में कंपनियां से प्राइवेट नंबर यानी सफेद नंबर प्लेट वाले टू-व्हीलर का ही कमर्शियल इस्तेमाल कर रही हैं। इसको लेकर ही प्रतिबंध लगाया गया है।
दिल्ली के परिवहन मंत्रालय के अनुसार, प्राइवेट नंबर प्लेट वाले टू-व्हीलर्स का इस्तेमाल यात्रियों को लाने ले जाने में किया जा रहा है। जिससे कमाई की जा रही है, जो पूरी तरह से कमर्शियल है। परिवहन मंत्रालय के मुताबिक ऐसा करना मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 का उल्लंघन है।
NEWS : क्या होगी सजा
प्राइवेट नंबर प्लेट वाले टू-व्हीलर्स का इस्तेमाल कमर्शियल तौर पर करना गैरकानूनी है। ऐसा करने पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 192 के तहत सजा हो सकती है।
ऐसे में पहली बार पकड़े जाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना, दूसरी बार में एक साल तक जेल और दस हजार तक जुर्माना लग सकता है। इसके साथ ही वाहन भी जब्त हो सकता है। वहीं, एग्रीगेटर्स यानी कंपनियों से एक लाख रुपये का जुर्माना लिया जा सकता है।
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