Latest News : अब गाय-भैंस पालने पर लग सकता है 10 हजार तक का जुर्माना | Nation One
Latest News : राजस्थान में अब बिना लाइसेंस के घर में गाय-भैंस पालना अवैध माना जाएगा। बता दें कि राजस्थान में बायलॉज लागू किया गया है ऐसे में यदि आप अपने घर में गाय-भैंस पालना चाहते तो बकायदा आपको इसके लिए संबंधित निकाय से लाइसेंस लेना होगा, अन्यथा आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।
गौरतलब है कि राजस्थान में स्वायत्त शासन विभाग की और से तैयार मॉडल बायलॉज को निकाय लागू करेंगे। जिसके लिए सरकार ने सभी निकायों को एक माह के अंदर लागू करने के निर्देश दिए हैं।
Latest News : घरों में पशु घर रखने के बायलॉज लागू
दरअसल शहरों में अवैध तरीके से डेयरी संचालित के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें पशुपालको की मिलीभगत के मामले सामने आ रहे हैं। राजस्थान में पहली बार घरों में पशु घर रखने के बायलॉज लागू होंगे।
निकायों में बायलाज लागू होने के बाद सड़कों पर घूमते पशुओं को छुड़ाने के लिए एक से दस हजार तक जुर्माना लगेगा और परिवहन राशि के तौर पर 300 से 500 तक की राशि प्रति पशु वसुली जाएगी साथ ही 100 रूपए चराई राशि के तौर पर ली जाएगी।
Latest News : पशुओं को पहली बार पकड़ने पर एक हजार जुर्माना
नगर पालिका की सीमा में सड़कों पर मिले पशुओं को पहली बार पकड़ने पर एक हजार, दूसरी बार 1500 तथा प्रति पशु 300 रुपए परिवहन राशि चुकानी होगी। वही नगर परिषद सीमा में पहली बार 3000 तथा दूसरी बार पकड़ने पर 4500 और 400 रुपए प्रति पशु परिवहन राशि के तौर पर ली जाएगी।
वही नगर निगम सीमा में पकड़ने पर पहली बार में 5000 तथा दूसरी बार में 1000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा और साथ ही परिवहन राशि के तौर पर 500 रुपए प्रति पशु लिया जाएगा।
Latest News : बिना लाइसेंस के घर में पशु रखना भी अवैध
इसके अलावा निर्धारित संख्या से अधिक पशु रखने पर लाइसेंस निरस्त और बिना लाइसेंस के घर में पशु रखना भी अवैध माना जाएगा। पशु घर में रहने वाले सभी पशुओं की पैकिंग होगी जिस पर मालिक का नाम पता और मोबाइल नंबर अंकित होगा और पशुओं के कान में टोकन नहीं होगा।
उन्हें आवारा समझते हुए निकाय की गौशाला में भेजा जाएगा। साथ ही यदि टैगिंग किए हुए पशु सार्वजनिक स्थानों पर घूमते मिले तो संबंधित पशुपालक से जुर्माना वसूला जाएगा।
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