देहरादून: अगर आप भी गाड़ी चलाते समय यातायत के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो अब से सावधान हो जाए। क्योंकि शासन ने कई नियमों की अनदेखी में जुर्माना राशि में बढ़ोतरी कर दी है। खतरनाक ढंग से वाहन चलाने और वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने पर अब 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा अन्य चालान में जुर्माना राशि 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी गई है।
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हालांकि, बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर जुर्माना अभी भी 100 रुपये ही निर्धारित है, जबकि सबसे ज्यादा चालान इसी धारा में होते हैं। उप निरीक्षक स्तर के नीचे किसी को भी चालान करने का अधिकार नहीं दिया गया है। यह नियम सीपीयू पर भी लागू होगा। बता दे वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने पर अब तक ड्राइविंग लाइसेंस को छह माह के लिए निरस्त कराने के साथ पांच सौ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान था