उत्तराखंड के 4 नेताओं पर 3 साल का बैन, नहीं लड़ पाएंगे 2027 का चुनाव ; चुनाव आयोग का तगड़ा एक्शन
उत्तराखंड पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगने लगा है.कार्यक्रमों की बहार जारी है,बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान भी चल रहे हैं लेकिन ठीक 2027 चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने 4 नेताओं के मंसूबों पर पानी फेर दिया और अगले 3 साल तक चुनाव लड़ने पर बैन लगा दिया।
कुछ समय पहले उत्तराखंड मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने प्रदेश में रजिस्टर्ड 17 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को रजिस्टर्ड सूची से बाहर कर दिया है था तो अब मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने एक और बड़ी कार्रवाई की है. उत्तराखंड मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने चार नेताओं पर अगले तीन साल तक के लिए बैन लगा दिया है.अब ये चार नेता तीन साल तक किसी भी चुनाव में प्रतिभाग नहीं कर सकेंगे.
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लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में दिए गए प्रावधानों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के चार नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया है.
इन चार नेताओं पर लगा है बैन :
1. रामानंद सिंह UKD :
उत्तराखंड राज्य के साधारण निर्वाचन 2022 के 15-चकराता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी रामानन्द सिंह ग्राम ऐठान पोस्ट डागुठा तहसील त्यूनी देहरादून उत्तराखंड को आदेश की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने या होने के लिए बैन होगें.
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2. जगजीत सिंह (शिरोमणि अकाली दल ):
भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड राज्य के साधारण निर्वाचन 2022 के 24 ऋषिकेश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी जगजीत सिंह 26/21 चन्द्रेश्वर मार्ग मायाकुण्ड ऋषिकेश जिला देहरादून उत्तराखण्ड को आदेश की तारीख से तीन साल के लिए बैन लगा दिया है.
3. कमलेश माथुर ( समाजवादी पार्टी SP ) :
उत्तराखण्ड राज्य के साधारण निर्वाचन 2022 के 20 राजपुर रोड विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी कमलेश माथुर 59 लाडपुर रायपुर रोड देहरादून को आदेश की तारीख से अगले तीन साल की अवधि तक बैन लगा है.
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4 .बलबीर कुमार तलवार (भारतीय जन जागृति पार्टी ) :
भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड राज्य के साधारण निर्वाचन 2022 के 18 धर्मपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी बलबीर कुमार तलवार 96/48 फेज 2 प्रीत विहार माजरा इन्द्रिरा गांधी मार्ग निरंजनपुर देहरादून को इस आदेश की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन/ राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा या विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने या होने के लिए बैन होगें.
क्यों लगा है चुनाव लड़ने पर बैन :
दरअसल, साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में इन चारों नेताओं ने चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव में किए गए खर्च का ब्यौरा संबंधित जानकारी उत्तराखंड मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को नहीं दिया. चुनाव आयोग की ओर से इन चारों नेताओं को नोटिस भेज कर खर्च ब्यौरा की जानकारी मांगी गई थी. हालांकि, इन नेताओं की ओर से दिए गए नोटिस के जवाब से आयोग संतुष्ट नहीं हुआ, जिसके चलते उत्तराखंड मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से इसकी जानकारी भारत निर्वाचन आयोग को भेजी गई. इसके बाद भारत निर्वाचन आयोग में बड़ी कार्रवाई करते हुए इन चारों नेताओं को अगले तीन साल के लिए बैन कर दिया है।













