Twin Tower : SC ने मानी सुपरटेक की मांग, ट्विन टावर्स गिराने की डेडलाइन 28 अगस्त तक बढ़ी | Nation One
Twin Tower : नोएडा में बने सुपरटेक के 40-मंजिला ट्विन टावर्स को गिराने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से कंपनी को राहत मिल गई है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एमराल्ड सुपरटेक को अगस्त तक एक्सटेंशन दिया है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एजेंसी एडिफिस इंजीनियरिंग ने कोर्ट से अपील करते हुए कहा कि ट्विन टावर्स को गिराने का समय 3 महीने के लिए बढ़ा दिया जाए। नोएडा सेक्टर 93 ए में सुपरटेक ट्विन टावरों को गिराने के लिए तैयार थी। लेकिन कोर्ट ने 28 अगस्त 2022 तक का समय दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई तक टावरों को गिराने के लिए कहा था।
Twin Tower : सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्विन टावरों को गिराने की तैयारी
सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश सुपरटेक द्वारा अपने अंतरिम समाधान पेशेवर के माध्यम से एक आवेदन दायर करने के बाद आया है, जिसमें टावरों को गिराने की समय सीमा को लेकर एजेंसी एडिफिस इंजीनियरिंग द्वारा किए गए अनुरोध पर 22 मई तक समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई है।
कोर्ट ने नोएडा अथॉर्टी को आदेश के अनुपालन पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्विन टावरों को गिराने की तैयारी चल रही है। कोर्ट ने 31 अगस्त 2021 को तीन महीने के भीतर यानी 30 नवंबर तक गिराने का आदेश दिया था। जो नहीं हो सका।
इसके बाद नोएडा अथॉरिटी ने कोर्ट के आदेश पर 20 फरवरी से काम शुरू करने के बाद टावर गिराने की 22 मई की तारीख तय की थी। कोर्ट में यह जानकारी भी दी गई। एडफिस एजेंसी जो अब इसे संभाल रही है। उसने 22 मई को टावर को गिराने के अपने कदम पीछे खिंच लिए हैं।
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