Uttarakhand Old Age Pension: उत्तराखंड मे अब पति – पत्नी दोनो को मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन, आदेश हुए जारी | Nation One

Uttarakhand Old Age Pension

Uttarakhand Old Age Pension: उत्तराखंड से एक बड़ी खबर सामने आई है।

बता दें कि अब वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पति – पत्नी दोनो को पेंशन का लाभ मिलेगा।

पति – पत्नी की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है तो दोनो पति – पत्नी को वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।

वही इसके आदेश उत्तराखंड शासम ने जारी किए है। साथ ही आदेश को तत्काल लागू करने के लिए भी बोला गया है।

वहीं जारी आदेश मे प्रमुख सचिव एल फैनई ने निदेशक समाज कल्याण को जारी निर्देश मे स्पष्ट किया गया है कि अब वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ दोनो पति – पत्नी को दिया जाएगा।

बता दें कि समाज कल्याण निर्देश मे लिखा गया है कि 5 जनवरी 2022 के क्रम मे मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है ।

17 जून 2016 के प्रस्तर-4 की तृतीय पंक्ति को आंशिक रूप से संसोधित करते हुए वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पति – पत्नी दोनो को पेंशन का लाभ अनुमान किए जाने को लेकर राज्यपाल द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

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बता दें कि इस पेंशन के दौरान प्रदेश के पात्र वृद्ध नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

यह आर्थिक सहायता प्रतिमाह 1200 रूपए की प्रदान की जाती है।

वहीं इस योजना के अंतर्गत पेंशन का भुगतान 6 महीने के अंतराल पर 2 किस्तों में किया जाता है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ”हमारी सरकार विकल्प रहित संकल्प” के ध्येय वाक्य पर काम कर रही है।

सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश के वृद्घजनों के हित में यह निर्णय लिया।

अब अप्रैल माह से प्रदेश के हज़ारों परिवार के पात्र वृद्घ दम्पतियों को इसका सीधा लाभ मिल सकेगा

Uttarakhand Old Age Pension: क्या होंगे योजना से लाभ और पात्रकाएं

  • योजना के अनुसार हर महीने लाभाथियों को 1200 रूपय की धन राशि दी जाएगी।  
  • पति – पत्नी होने चाहिए उत्तराखंड के मूल निवासी
  • 60 वर्ष या उससे अधिक है तभी वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ मिलेगा
  • जिनके बीपीएल कार्ड होंगे वही योजना का लाभ उठा पांएगे
  • साथ ही आपके बास आय प्रमान पत्र जिसमे परिवार की वार्षिक आय 48000 होनी चाहिए।
  • यह योजना केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है
  • जिसमे राशि का भुगताल भी दोनो की तरउ से होगा। कभी केंद्र सरकार तो कभी राज्य सरकार।
  • अगर परिवार मे 20 वर्ष से अधिक या इससे कम आयु का कोई सद्स्य है औऱ आप गरीबी रेखा से ऊपर आते है तो योजना के पात्र होंगे।
  • किसी सरकारी नौकरी से रिटार्यड है तो पात्र नही बनेंगे,
  • पेंशन की राशि बैंक खाते मे ट्रांसफर की जाएगी , किसा भी दफ्तर मे जाने की आवश्यकता नही होगी।