पटना : बोधगया बम विस्फोट (Bodh Gaya Bomb Blast) मामले में एनआइए (NIA) के विशेष न्यायाधीश गुरविंद सिंह मल्होत्रा की अदालत में आज सभी 8 दोषियों को सजा सुनाई गयी। इससे पूर्व 10 दिसंबर को आठ अभियुक्तों ने अदालत में आवेदन देकर अपने गुनाह को कबूल किया था। इसके बाद अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया था। एक अन्य अभियुक्त जहिदुल इस्लाम ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया है। इसलिए उनपर फैसला लंबित है।
महाबोधि मंदिर विस्फोट मामले में 8 दोषी को सजा:-
- अहमद अली उर्फ कालू – उम्रकैद
- दिलावर हुसैन -दस साल
- पैगम्बर शेख – उम्रकैद
- मुस्तफा रहमान उर्फ शाहिन उर्फ तुहिन- दस साल
- नूर आलम मोमिन – उम्रकैद
- आरिफ हुसैन उर्फ अतातुर्क उर्फ सैयद उर्फ अनस उर्फ आलमगीर शेख -दस साल
- मोहम्मद आदिल शेख उर्फ अब्दुल्लाह – दस साल
- अब्दुल करीम उर्फ करीम शेख उर्फ इकबाल उर्फ फट्टू शेख – दस साल
दरअसल, एनआईए की विशेष अदालत में न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की कोर्ट में बोधगया के महाबोधि मंदिर के आरोपी अहमद अली उर्फ कालू, पैगंबर शेख, नूर आलम मोमिन, आदिल शेख उर्फ असद उल्लाह, दिलावर हुसैन, अब्दुल करीम उर्फ करीम शेख, मुस्तफिजुर रहमान और शाहीन और आरिफ हुसैन उर्फ अतातुर की ओर से याचिका दाखिल कर स्वेच्छा से अपना अपराध कबूल किए जाने की बात कही गई थी। वहीं इस मामले में नौवें आरोपी जाहिद उल इस्लाम ने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया था।
बता दें कि बोधगया के महाबोधि मंदिर ब्लास्ट मामले में 8 आतंकियों द्वारा निवेदन किया गया था कि इस मामले में वह लंबे समय से जेल में है। वे अपने परिवार, बच्चे, माता-पिता से काफी दिनों से मुलाकात नहीं कर पाए हैं। वह समाज में पुनः लौटना चाहते हैं. इसलिए उनके आवेदन को स्वीकार किया जाए। जानकारी दें कि आरोपियों के आवेदन पर सुनवाई और उसके बयान के आधार अदालत में सबको अलग-अलग धाराओं में दोषी करार दिया है। फिलहाल सभी अभियुक्त राजधानी पटना के बेउर जेल में बंद हैं।