अर्नब गोस्वामी को बड़ा झटका, बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इंकार किया | Nation One
मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिये उकसाने से संबंधित मामले में रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोस्वामी को अंतरिम जमानत के लिए निचली अदालत में जाने के निर्देश दिए हैं।
बता दें कि अर्नब की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी पूरी तरह से राज्य की उद्धव सरकार पर हमलावर है। भाजपा इसे बदले की भावना से किया गया एक्शन बता रही है। जबकि सरकार का कहना है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है।
इस पुरे मामले में अलीबाग पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने के बाद आज अर्नब गोस्वामी ने जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन उन्हें वहां से बड़ा झटका लग गया है। क्योंकि हाईकोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया है।
गौरतलब है कि इससे पहले शनिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस एस एस शिंदे और एस एस कार्णिक की पीठ ने याचिकाओं पर दिनभर चली सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इसी के चलते आज फिर इस मामले में सुनवाई हुई है। इस मामले में अर्नब सहित दो अन्य आरोपियों ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए जमानत देने की अपील कोर्ट से की थी।