ड्रग्स मामले में रिया को मिली जमानत, भाई शौविक रहेंगे जेल में | Nation One
मुंबईः बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की जांच में सामने आए ड्रग्स एंगल में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. साथ में दो और आरोपियों को भी जमानत दी गई है जबकि, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती और अब्दुल बासित परिहार को जमानत नहीं मिली. बॉम्बे हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए इस मामले पर अपना फैसला सुनाया.
अदालत ने सुबह 11 बजे इस मामले पर सुनवाई की और तुरंत अपना फैसला सुना दिया. रिया के अलावा जिन दो लोगों को जमानत दी गई है, उसमें दीपेश सावंत और सैमुएल मिरांडा शामिल हैं. वहीं, रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती और अब्दुल बासित परिहार की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. बॉम्बे हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री को सशर्त जमानत दी है. रिया को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली है. उसे अपना पासपोर्ट जमा करना होगा. साथ, ही मुंबई से बाहर जाने के लिए मंजूरी भी लेनी होगी. कोर्ट ने कहा, रिया को रिहाई के बाद 10 दिनों के लिए पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी.
एक महीने बाद जेल से बाहर आएंगी रिया
इससे पहले एनसीबी ने आठ सितंबर को बॉलीवुड अभिनेत्री रिया को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद उसे मुंबई के भायखला जेल में भेज दिया गया था. वह पिछले एक महीने से इसी जेल में बंद हैं. वहीं, जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान एनसीबी ने रिया और अन्य आरोपियों को जमानत देने का विरोध किया था. एनसीबी ने कहा था कि रिया सुशांत को ड्रग्स पहुंचाने के अलावा, अवैध ड्रग्स ट्रैफिकिंग और फाइनेंसिंग से भी जुड़ी रहीं. जमानत के विरोध में दाखिल हलफनामे में ब्यूरो ने कहा कि ये ड्रग्स सिंडिकेट के सक्रिय सदस्य थे जो हाई सोसाइटी के लोगों और ड्रग्स आपूर्तिकर्ताओं से जुड़े थे. रिया चक्रवर्ती और उनके भाई ने ड्रग्स के लेन-देन को बढ़ावा दिया और उसका वित्तपोषण किया था.
आपको बता दें, हाईकोर्ट के न्यायाधीश सारंग वी कोतवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मामले की सुनवाई की. इससे पहले, 29 सितंबर को इस मामले पर हुई सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. वहीं, मंगलवार को एनडीपीएस कोर्ट ने रिया, शौविक, सैमुएल, दीपेश, बासित और जैद की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत 20 अक्तूबर तक के लिए बढ़ा दी थी.