देहरादून: नंदा गौरा योजना का लाभ उठाने वाली छात्राओं के लिए खुशखबरी है। सरकार की ओर से चलाई जा रही इस योजना के लिए अब सालाना आय सीमा को बढ़ा दिया गया है। बता दें कि सरकार की तरफ से यह आय सीमा अब 72 हजार कर दी गई है। जिससे अब शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र इस योजना का लाभ उठा सकते है। बता दें कि इससे पहले इस योजना की आय सीमा शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग निर्धारित कर दी गई थी। लेकिन अब दोनों ही इस योजना का भरपूर्ण लाभ उठा सकते है।
दरअसल,इस योजना के तहत गरीबों की बेटियों की पढ़ाई से लेकर शादी के लिए कुल 51 हजार रुपये दिए जाते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी की सालाना आय निर्धारित कर रखी है। इसी निर्धारित वार्षिक आय की सीमा को अब बढ़ा दिया गया है।
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महिला कल्याण एवं बाल विकास, समाज कल्याण विभाग द्वारा बीपीएल परिवारों की बेटियों के लिए संचालित इस योजना की सीमा पहले ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 36 हजार और शहरी क्षेत्रों के लिए 42 हजार निर्धारित की गई थी। अब आय सीमा बढ़ाकर दोनों क्षेत्रों के लिए 72 हजार कर दिया है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के लिए पूर्व निर्धारित आय के मुताबिक सीमा दोगुनी हो गई है।
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गुरुवार को इससे संबंधित शासनादेश को अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जारी किया। बता दें कि इस योजना में आर्थिक सहायता के प्रावधान के तहत बेटी के जन्म पर 5000 रुपये दिये जाते हैं। इसके बाद बेटी के 1 साल पूरा होने पर दोबारा 5000. फिर 8वीं, 10वीं, 12वीं की पढ़ाई के दौरान 5000. फिर स्नातक/डिप्लोमा पर 10000 और बेटी के विवाह पर 16,000 दिये जाते हैं।