Toll Plaza को कार चालक से 150 रूपये टैक्स लेना पड़ा भारी, अब देने होंगे 5.5 लाख रूपये वापस
सड़कों का निर्माणकार्य पूरा होने से पहले लोगों से टोल टैक्स वसूलना नगीना के पुरैनी Toll Plaza को भारी पड़ गया. हरिद्वार के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट ने देश के उन तमाम Toll Plaza को एक करारा संदेश भेजा है जो सड़कों का निर्माण कार्य पूर हुए बिना ही आम जनता से टोल टैक्स ले रहे हैं.
हरिद्वार के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट ने नगीना- काशीपुर प्रॉजेक्ट मैनेजर को एक कार चालक को उसके 150 रूपये वापस करने का आदेश दिया है. जानकारी है कि नगीना- काशीपुर प्रॉजेक्ट मैनेजर पुरैनी Toll Plaza की देख-रेख करता है.
Toll Plaza पर लगा 5.5 लाख का जुर्माना
निर्माणाधीन सड़क पर कार चालक से 150 रूपये का टैक्स वसूला गया था जिसको लेकर कार चालक ने कंज्यूमर कोर्ट में याचिका दर्ज कराई थी. लिहाजा हरिद्वार की डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट ने Toll Plaza पर 5.5 लाख का जुर्माना भी लगाया है.
Times of India कि रिपोर्ट के मुताबिक 3 october 2021 को हरिद्वार निवासी प्रहलाद सिंह बिजनौर से NH-74 होते हुए घर की ओर लोट रहे थे. इस दौरान उन्हें नांगिया के नव निर्मित Toll Plaza पर रोका गया और उन्हें 150 रूपये का टोल देने के लिए कहा गया.
Tax दिए बिना आगे नहीं जाने दिया
जब प्रहलाद सिंह ने इसका विरोध किया और कहा कि सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है और एक जन प्रतिनिधि द्वारा इसे आधिकारिक तौर पर जनता के लिए खोला जाना बाकी है. इसलिए वो 150 रूपये टोल टैक्स नहीं देंगे.
लेकिन प्रहलाद सिंह को बिना टैक्स दिए वहां से आगे नहीं जाने दिया गया. बहरहाल याचिका दायर कर प्रहलाद सिंह इस पूरी घटना को न्यायपालिका के संज्ञान में लेकर आए.
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद प्रहलाद सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि सड़क पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य पूरा न होने पर या फिर निर्माणाधीन सड़कों पर गुजर रहे वाहनों से टोल टैक्स वसूलना कानून गलत है.
कानूनी खर्च और मांसिक प्रताड़ना के देने होंगे 50,000 रूपये
कोर्ट ने पुरैनी Toll Plaza को प्रहलाद सिंह के 150 रूपये वापस करने के साथ- साथ उन्हें कानूनी खर्च और मांसिक प्रताड़ना देने के जुर्म में 50,000 रूपये देने का आदेश दिया है. साथ ही Toll Plaza को स्पेशल कंपनसेशन के तौर पर प्रहलाद सिंह को 5 लाख रूपये देने के आदेश भी जारी किए हैं.
कोर्ट का फैसला है कि निर्माणाधीन सड़कों पर गुजर रहे वाहन चालकों से किसी भी तरह का टोल टैक्स लेना कानून जुर्म है.