Supreme Court : बेनामी संपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब नहीं जाना होगा जेल | Nation One
Supreme Court : दोपहर की अन्य बड़ी खबर के अनुसार, आज यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी लेनदेन अधिनियम को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 की धारा 3 (2) असंवैधानिक है। यह धारा पूरी तरह से मनमानी है।
इसके साथ ही बेनामी संपत्ति के लिए 3 साल की सजा का कानून भी रद्द हो गया है। इसके साथ ही आज कोर्ट ने यह भी कहा कि संपत्ति जब्त करने का अधिकार अब पिछली तारीख से लागू नहीं होगा। वहीं पुराने मामलों में 2016 के कानून के तहत भी कोई कार्रवाई नहीं होगी।
Supreme Court : क्या कहती है धारा
दरअसल बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम की धारा 3 (2) में यह साफ़ कहा गया है कि, जो कोई भी किसी भी तरह के बेनामी लेनदेन में शामिल है, उसे तीन साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
वहीं आज सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की एक पीठ ने यह ख़ास फैसला सुनाया। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने एक याचिका दाखिल की थी।
इस पर पीठ ने कहा है कि, 1988 के एक्ट के अनुसार ही 2016 में लाए गए अधिनियम के सेक्शन 3(2) को भी पूरी तरह से असंवैधानिक करार दिया गया है, क्योंकि यह संविधान के आर्टिकल 20(1) का साफ़-साफ़ उल्लंघन करता है।