
NEWS : चोरी हुए iPhone का पता लगाना Apple का काम है? जानें SC का फैसला | Nation One
NEWS : Apple से विशिष्ट पहचान संख्या का इस्तेमाल करके चोरी हुए iPhone का पता लगाने की उम्मीद नहीं की जा सकती है. ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का.
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ओडिशा राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के आदेश में की गई एक टिप्पणी को खारिज कर दिया कि चोरी हुए आईफोन का पता लगाना एप्पल का कर्तव्य है. जस्टिस विक्रम नाथ और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी.
NEWS : अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा,
“उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की टिप्पणियां उचित नहीं थीं. पैराग्राफ 14 को राज्य आयोग के 26 नवंबर, 2020 के आदेश से हटा दिया जाएगा.”
अदालत चोरी हुए आईफोन को लेकर दायर एक शिकायत में दिए गए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के आदेश के खिलाफ एप्पल इंडिया द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी.
NEWS : क्या है पूरा मामला?
शिकायतकर्ता ने बीमा के साथ एक आईफोन खरीदा था जिसमें चोरी के लिए कवरेज भी शामिल था. हालांकि, एक बार उनका फोन चोरी हो जाने के बाद आपराधिक शिकायत दर्ज कराने के बाद, Apple ने कथित तौर पर मुआवजे के मामले में इस पर ध्यान नहीं दिया.
जिला उपभोक्ता अदालत ने Apple को 45,000 रुपये की लागत के साथ iPhone की कीमत वापस करने का निर्देश दिया. राज्य उपभोक्ता फोरम ने भी इसे बरकरार रखा और कहा कि शिकायतकर्ता से शिकायत प्राप्त होने पर चोरी हुए मोबाइल का पता लगाने के लिए उचित कदम उठाना एप्पल का कर्तव्य है.
NEWS : एप्पल तत्काल कदम उठाने में विफल
शिकायतकर्ता से प्रासंगिक दस्तावेज प्राप्त होने के बाद भी एप्पल तत्काल कदम उठाने में विफल रहा. यानी एप्पल की ओऱ से सेवा में कमी पाया गया. एप्पल की जिम्मेदारी थी कि वो प्रदान की गई विशिष्ट पहचान संख्या की मदद से चोरी हुए आईफोन का पता लगाए.
एनसीडीआरसी ने उक्त आदेश की पुष्टि की, जिससे तत्काल अपील हुई. ये देखने के बाद कि शिकायतकर्ता को आईफोन के नुकसान के लिए पर्याप्त मुआवजा दिया गया था, अदालत ने अपील का निपटारा कर दिया.
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