Politics : मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से मिला झटका, नहीं मिली अंतरिम जमानत | Nation One
Politics : दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। सिसोदिया ने पत्नी की खराब सेहत का हवाला देकर 6 हफ्ते की अंतरिम ज़मानत की मांग की थी।
मिली जानकारी के अनुसार, आबकारी नीति मामले में हाई कोट ने मनी लांड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत देने से इनकार किया। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को हिरासत में रहने के दौरान एक दिन सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे के बीच अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दी।
Politics : अंतरिम जमानत का अनुरोध
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने अंतरिम जमानत का अनुरोध करते हुए कहा था कि उनकी बीमार पत्नी की देखभाल करने वाला उनके अलावा कोई और नहीं है। मामले में नियमित जमानत के लिए सिसोदिया की याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।
इस मामले में नौ मार्च को गिरफ्तार किए गए सिसोदिया अभी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की न्यायिक हिरासत में है। ईडी ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका जाहिर करते हुए अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया है।
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