एक बार फिर साहसिक पर्यटन के लिए खुले द्वार, सरकार ने जारी की नई नियमावली
देहरादून : साहसिक पर्यटन में रूचि रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में जल्द यह खेल एक बार फिर से शुरू होने वाला है। राज्य के पर्यटन विभाग ने उत्तराखंड रिवर रॉफ्टिंग क्याकिंग(संशोधन) नियमावली 2018 व फुट लांच एयरो स्पोर्ट्स(पैरा ग्लाइडिंग सहित) नियमावली 2018 को जारी कर दिया है। नई नियमावली के जारी होने से हाईकोर्ट द्वारा राफ्टिंग पर लगाए गए प्रतिबंध को दूर किया जा सकेगा। प्रदेश के युवाओं का ख्याल रखते हुए नई नियमावली में राफ्टिंग कारोबार का संचालन स्थानीय लोगों को ही देने का प्रावधान किया गया है।
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गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने कुछ समय पहले राफ्टिंग की वजह से नदियों को नुकसान हो रहा था। इस वजह से इस पर रोक लगा दी गई थी। नई नियमावली में हर नदी में विशेष अभियानों को मंजूरी देने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही राफ्ट को ढोने वाली गाड़ियों को नदियों के किनारे से 100 मीटर दूर ही रोकने को कहा गया है।
यहां बता दें कि सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर की ओर से नई व संशोधित नियमावली को जारी करते हुए कहा गया है कि रॉफ्टिंग तकनीकी समिति नदियों के दोनों किनारों पर रॉफ्टों को नदी में उतारने व निकालने वाले स्थानों का चिन्हीकरण करेगी। इसके साथ ही हर राफ्ट आॅपरेटर को राफ्टिंग की दर को अपने स्वागत कक्ष, वेबसाइट और ब्रोशर में अनिवार्य रूप से दिखाना होगा। रॉफ्टिंग के दौरान पर्यटकों को नशे की हालत में रॉफ्टिंग कराना, पूरी तरह प्रतिबंधित होगा।
गौर करने वाली पैराग्लाइडिंग को लेकर नई नियमावली में और सख्त प्रावधान किया गया है। इसमें पैराग्लाइडिंग संचालकों की शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया जाना है। इसके साथ ही नई समिति नए पैराग्लाइडिंग स्थानों की भी पहचान करेगी।