सेना में अब महिलाओं को भी स्थायी कमीशन: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारतीय सेना में महिलाओं सम्बन्धी अधिकारों पर आज एक बड़ा फैसला सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर केन्द्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार को अपनी मानसिकता बदलनी होगी, महिला अधिकारियों की सेना में नियुक्ति एक विकासवादी प्रक्रिया है, इस पर रोक लगाना सही नहीं है। भारतीय सेना में अब से महिलाओं को भी स्थायी कमीशन दिए जाने पर हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज मुहर लगा दी है।

आपको बता दें केंद्र सरकार ने महिलाओं की शारीरिक विशेषताओं के कारण कोर्ट में अपने विचार जाहिर किए थे, इस पर कोर्ट ने कहा कि सरकार की ये मानसिकता ठीक नहीं है। केन्द्र ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया था कि कई सारे जवान, महिला अधिकारियों से कमांड लेने में असहज महसूस करते हैं साथ ही महिलाओं को कई सारे पारिवारिक दायित्व निभाने पड़ते हैं कई सारी जिम्मेेदारीयां निभानी पड़ती हैं जिस कारण उन्हें कमांडिंग ऑफिसर बनाने में समस्या होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देशभर में लगभग 30 फीसदी महिलाएं पहले से ही देश में सैन्य क्षेत्रों सहित लड़ाकू क्षेत्रों से बागडोर संभाल रही हैं, इसके बावजूद महिलाओं के बारे ये विचार ठीक नहीं है।

कोर्ट ने इस पर तान्या शेरगिल और कैप्टन मधुमिता का उदाहरण भी दिया साथ ही केन्द्र सरकार को कहा कि तीन महीने के अंदर इस फैसले को लागू करना होगा।