Uttarakhand: क्या उत्तराखंड का भू-कानून बाहरी लोगों के लिए हिमाचल जैसा ही सख्त होगा? कब लेगी धामी सरकार ये फैसला? | Nation One
Uttarakhand: उत्तराखंड राज्य बनने के बाद उत्तराखंड की जनता भूमाफियाओ से बचाने के लिए लगातार भू कानून की मांग कर रही है। जहां एक तरफ हिमाचल में एक सख्त भू कानून है वैसे ही अब उत्तराखंड की सरकार भी उत्तराखंड मे लाने के लिए अध्ययन कर रही है।
बता दें कि उत्तराखंड में जल्द भू कानून लाने के लिए मुख्यमंत्री धामी ने एक उचित कमेंटी का गठन किया था। जो कि सीएम को अब अंतिम रिपोर्ट सौंपने जा रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अब भू कानून कैसा होगा औऱ मौजूदा भू कानून में क्या है।
कैसा है Uttarakhand का मौजूदा भू -कानून ?
जानकारी के लिए बता दें कि जब साल 2000 में संस्कृति बोली भाषा का चयन था तब उत्त्राखंड को उत्तरप्रदेश से अलग किया गया था। औऱ एक संपूर्ण राज्य घोषित किया गया था। तभी से आंदोलनकारियों औऱ कई बुध्दि जीवों ने सरकार से लगातार भू कानून की मांग की थी। दरअसल ये मांग इसलिए की गई थी ताकि राज्य की जमीनें भू माफियाओं या बहारी उद्योगपतियों के हाथ न जाए।
दरअसल जब आकृषि कार्यों से जुडी काफी शिकायते आने लगी तो इसके बाद साल 2002 में तत्कालीन मुख्समंत्री N D Tiwari ने मामले को संज्ञान में लिया और साल 2003 के करीब जमीदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनीयम पर प्रतिबंध लगा दिए।
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इसके तहत किसी भी बाहरी व्यक्ति के लिए प्रदेश में जमीन खरीदने के लिए सीमा को 500 वर्ग मीटर कर दिया। फिर साल 2008 मे बीजेपी की सरकार ने इसमें बदलाव कर दिया औऱ तब के मुख्यमंत्री BC Kandhuri ने सीमा 500 वर्ग की जगह 250 वर्ग मीटर कर दी है।
लोगों ने लगाई धामी सरकार से उम्मीदें
वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार नें इसमें दो नए विकल्प जोड़े। जिसके तहत औद्योगिक विकास के मकसद से कोई भी व्यक्ति, फर्म,या संस्था के लिए अब जमीनें खरीदी जा सकता था। जिसकी कोई कोई लिमिट नही हैं।
उत्तराखंड में दुबारा धामी सरकार आते ही लोगों की आशंका भी बढ़ गई । मुख्यमंत्री द्वारा बनाई गई कमेटी कि 23 तारीख को एक बैठक है। जिसेक बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जून महीने के अंत में फाइनल रिपोर्ट सौंपी जााएगी ।
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उत्तराखंड मे भू कानून लाने के लिए जनता ने नारे, प्रदर्शन सब किया । इसलिए धामी सरकार से जनता आस लगाए बैठी है।