निर्वाचन आयोग ने महामारी के बीच होने वाले चुनावों के लिए जारी किए दिशा निर्देश | Nation One

नई दिल्ली | निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 महामारी के दौरान विभिन्‍न राज्‍यों और केन्‍द्रशासित प्रदेशों में आगामी चुनावों के लिए विस्‍तृत दिशा निर्देश जारी किये हैं। उम्‍मीदवार और चुनाव संचालन में लगे कर्मचारियों के लिए कड़े मानदंड तय किये गये हैं।

प्रचार अभियान के दौरान भी कोविड 19 के उपायों से संबंधित अनुदेशों के उल्‍लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जायेगी। घर घर चुनाव प्रचार के दौरान पांच से अधिक लोगों को एक साथ जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। रोडशो के दौरान पांच वाहनों के काफिलों के बीच अन्‍तर रखना जरूरी होगा। जन सभाओं और रैलियों के दौरान कोविड 19 के दिशा निर्देशों का सख्‍ती से पालन करना होगा।

चुनाव से संबंधित गतिविधियों के दौरान हर व्‍यक्ति को मास्‍क पहनना अनिवार्य होगा। प्रत्‍येक प्रवेश बिन्‍दु पर थर्मल स्‍कैनिंग जरूरी होगी। मतदान की प्रक्रिया के दौरान यदि किसी मतदाता का तापमान स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के निर्धारित मानदंड से अधिक पाया जायेगा तो उसकी फिर से जांच की जायेगी।

यदि दूसरी जांच में भी तापमान अधिक पाया गया तो मतदाता को टोकन या प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा ताकि वह कोविड 19 संबंधित उपायों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए मतदान के अंतिम घंटे में वोट डाल सके। वर्तमान में एक हजार पांच सौ मतदाताओं के नियम की बजाय किसी मतदान केन्‍द्र पर एक समय में केवल एक हजार मतदाताओं को जाने की अनुमति दी जायेगी।