आप शहर का गला घोंट रहे हैं, किसान महापंचायत की अर्जी पर SC ने लगाई फटकार | Nation One
किसान कानूनों का करीब 10 महीनों से विरोध कर रहे किसानो को लेकर आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की जमकर फटकार लगाई है।
किसान महापंचायत नाम के संगठन की ओर से दायर अर्जी की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बेहद कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि आंदोलनकारी किसानों ने पूरे शहर को बंधक बना रखा है और अब अंदर घुसना चाहते हैं।
किसान आंदोलनकारी दिल्ली के गाजीपुर, सिघु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर बैठे हैं। इसके चलते ट्रैफिक प्रभावित है और लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा रहा है। कई बार शीर्ष अदालत इसे खाली कराने के लिए उपाय तलाशने का आदेश सरकार को दे चुकी है।
किसान महापंचायत की ओर से अदालत में अर्जी दाखिल कर मांग की गई थी कि उन्हें जंतर-मंतर पर सत्याग्रह करने की अनुमति दी जाए। इस पर अदालत ने कहा कि आपको एक एफिडेविट दाखिल कर बताना होगा कि आप लोग उस किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों को बंद कर रखा है।
अदालत ने किसान महापंचायत को सोमवार तक हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि आंदोलनकारियों दिल्ली-एनसीआर में नेशनल हाईवेज को रोक रखा है।
कोर्ट ने कहा कि किसान आंदोलनकारी ट्रैफिक को रोक रहे हैं। ट्रेनें नहीं चलने दे रहे हैं और हाईवेज जाम किए हुए हैं। इस तरह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसानों पर कई बड़े बयान दिए गए हैं। जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है।