
कांग्रेस की पूर्व सांसद अनु टंडन को मिली दो साल कैद की सजा | Nation One
राजधानी लखनऊ की विशेष अदालत ने कांग्रेस की पूर्व सांसद अनु टंडन को उन्नाव जिले में तीन साल पहले एक आंदोलन के दौरान ट्रेन रोकने के मामले में दोषी करार कर दिया है, जिसमें उन्हे दो साल कैद की सजा सुनाई गई है।
आपको बता दे न्यायाधीश ने 12 जून 2017 को उन्नाव रेलवे स्टेशन के पास कांग्रेस के आंदोलन के दौरान एक ट्रेन को जबरन रोकने के आरोप में दर्ज कराए गए मुकदमे में उन्नाव से पार्टी की पूर्व सांसद अनु टंडन, तत्कालीन जिला अध्यक्ष सूर्य नारायण यादव, नगर अध्यक्ष अमित शुक्ला और युवा कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष अंकित परिहार को दो-दो साल कैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
एफआईआर के अनुसार उन्नाव स्टेशन के पूर्वी किनारे पर बने ओवर ब्रिज के पास कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गाड़ी संख्या 18191 के इंजन पर खड़े होकर उसको रोक लिया था। भीड़ को रेलवे लाइन पर देखकर ड्राइवर ने भी ब्रेक लगा दिए थे, जिसके बाद तमाम प्रदर्शनकारी दौड़कर इंजन पर चढ़ गए और नारेबाजी करने लगे। रेलवे के लोगों ने समझा-बुझाकर इन प्रदर्शनकारियों को इंजन से उतारा था। इस पूरे घटनाक्रम के चलते हैं ट्रेन 13 मिनट लेट हो गई थी।
रिपोर्ट : अजय वीर सिंह, स्थानीय संपादक