शाहीनबाग पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन को लेकर कहीं ये बड़ी बात | Nation One
दिल्ली में CAA के विरोध में शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक जगहों पर गैर मुअय्यन अरसे (अनिश्चितकाल) के लिए प्रोटेस्ट नहीं किया जा सकता. साथ हा अदालत ने बताया कि आमदोरफ्त के हक को नहीं रोका जा सकता.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवामी मीटिंगों पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती लेकिन उन्हें तय जगहों पर होना चाहिए. कानून मुखालिफत करने का हक देता है लेकिन इसे बराबर ज़िम्मेदारियों के साथ जोड़ा जाना चाहिए.
बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में दिल्ली के शाहीन बाग में 100 दिन से ज्यादा तक धरना-प्रदर्शन चला था और लोगों ने सड़क को ब्लॉक कर दिया था. लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए दिल्ली में लगाए गए धारा 144 के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया. शाहीन बाग से प्रदर्शनकारियों को हटाने और सड़क को खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की गई थी, क्योंकि इस कारण लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था.