Tax चोरी रोकने के लिए अब अक्टूबर से सभी बिल ऑनलाइन | Nation One
नई दिल्ली: टैक्स चोरी को रोकने के लिए सरकार ने व्यापारियों पर माल को इधर से उधर ले जाने पर भी ऑनलाइन बिल को जरूरी कर दिया है. अगले महीने यानि एक अक्टूबर से व्यापारियों की एक और मुश्किल बढ़ सकती है.इसकी वजह सरकार द्वारा (Tax Evasion) टैक्स चोरी को रोकने के लिए एक अक्टूबर 2020 से (Online Bill) ऑनलाइन बिल को जरूरी करना है.
यह बिल सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए ऑनलाइन ही बनेंगे. बिल जीएसटीएम विभाग द्वारा जारी सॉफ्टवेयर पर ही तैयार किये जा सकेंगे. वहीं पहले चरण में ये नियम बड़ी कंपनी और फर्मों पर लागू किये जाएंगे. इसके बाद इसे सभी छोटी मोटी फर्मों पर लागू किया जाएगा.
टैक्स चोरी रोकने के लिए कदम
दरअसल, सरकार यह कदम बड़े पैमाने पर हो रही (Tax Evasion) टैक्स चोरी पर अंकुश लगाने के लिए ले रही है. ऑनलाइन बिल से फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के मामलों पर रोक लगे सकेगी. वहीं, दावा है कि जीएसटी आने के बाद हो रही टैक्स चोरी में इजाफा हुआ है. इसके लिए टैक्स चोरों ने नए-नए रास्ते निकाल लिए हैं.
अब नये सिस्टम में व्यापारी द्वारा भेजे जाने वाले माल का ब्योरा, वजन, मूल्य और टैक्स की जानकारी पोर्टल पर तुरंत फीड करनी होगी. इस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद पोर्टल से (E-Invoice) जनरेट होगी। इसी इनवायस के आधार पर व्यापारी ई-वे बिल जारी करेंगे। जो पोर्टल पर इनवायस दर्ज होते ही जीएसटी अधिकारियों की नजर में आ जाएगी.इसके बाद टैक्स चोरी करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो जाएगा.
अभी इनके लिए जरूरी हुआ ऑनलाइन बिल
सरकार ने अभी ऑनलाइन बिल (Online Bill) की शुरुआत करते हुए इस व्यवस्था को सबसे पहले 500 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियां और व्यापारियों पर अनिवार्य किया है.इसके बाद चरणबद्ध तरीके से इसमें सभी वर्ग के व्यापारियों को इसके अधीन लाया जाएगा. इसकी सख्ती का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अगर फर्म को अपनी इकाई से बाहर शहर के भीतर भी कहीं माल भेजना होगा तो इसे ई-इनवायस जनरेट करना होगा. यह बिल सभी जगह एक समान रूप से बनेंगे.