“सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है..?”बयान के खिलाफ राहुल गांधी सूरत कोर्ट में हुए पेश
सूरत: कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानहानि के एक मामले में सूरत की अदालत में पेश हुए। यह मामला राहुल की कथित टिप्पणी ‘सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है से जुड़ा है’। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बी एच कपाड़िया ने मई में राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किए थे। यह समन स्थानीय भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से राहुल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद जारी किए गए थे।
यह मामला स्थानीय भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने दर्ज कराया है। राहुल गांधी के वकील किरीट पानवाला ने अदालत में व्यक्तिगत पेशी से स्थायी छूट की मांग करते हुए एक अर्जी भी दायर की। अदालत ने मामले की सुनवाई की अगली तिथि 10 दिसंबर तक की और उस दिन उन्हें अदालत में पेशी से छूट भी दे दी।
पूर्णेश मोदी के वकील हसमुख एल वाला ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी को पेशी से छूट दिये जाने का पुरजोर विरोध किया है। अब अगली तिथि की सुनवाई के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत दर्ज इस मामले की नियमित सुनवाई शुरू होगी। इसके तहत दोषी सिद्ध होने पर दो साल की सजा या जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।
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