
Women Safety : अब महिलाओं को बस में घूरना भी पड़ेगा भारी, सरकार ने बनाया नया कानून | Nation One
Women Safety : तमिलनाडु में सरकार ने मनचलों पर एक्शन के लिए बड़ा फैसला किया है। अब एक प्रावधान तमिलनाडु के संशोधित मोटर वाहन अधिनियम में दिया गया है, इसके तहत बस में सवार महिलाओं को जो भी घूरेगा उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। सं
शोधित अधिनियम के बाद राज्य में महिलाओं के खिलाफ सीटी बजाना, अश्लील-अश्लील इशारे करना और यौन शोषण जैसे गतिविधि भी अपराध माने जाते हैं।
Women Safety : इनके खिलाफ होगी कार्रवाई
संशोधित अधिनियम के अंतर्गत, यदि कोई इंसान किसी महिला के साथ बस में दुर्व्यवहार या छेड़खानी करने की कोशिश करता है, तो बस कंडक्टर को उस यात्री को उतारना पड़ेगा।
या फिर किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करने पर उसे पुलिस थाने को सौंप देना होगा। महिलाओं के खिलाफ अनुचित व्यवहार करने वाले कंडक्टरों को भी कानून के अंतर्गत कड़ी सजा दी जाएगी।
Women Safety : कंडक्टरों के लिए सजा का प्रावधान
संशोधित अधिनियम में इस तरह का प्रावधान भी है कि अगर कंडक्टर मदद करने के बहाने महिला यात्री को छूने की कोशिश करता है।
तो उसे भी सजा मिलने का प्रावधान है। कंडक्टर महिला यात्रियों पर कोई मजाक कर देता है, तो यह भी अपराध के अंतर्गत आता है।
Women Safety : इस तरह करें शिकायत
नियम के हिसाब से, कंडक्टर को अपने पास एक शिकायत पुस्तिका रखनी होगी, इसमें यात्री अपनी शिकायतों को दर्ज कर सकते हैं। अगर आवश्यक हो तो इस शिकायत पुस्तिका को मोटर वाहन प्राधिकरण या पुलिस के समक्ष रख सकते हैं।
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