देहरादून: निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश में तैयारियां पूरी हो चुकी है। प्रत्याशिओं का प्रचार का डंका भी अब थम गया है। प्रचार के लिए उम्मीदवार हरसंभव कोशिश कर चुके हैं। अब देखना यह होगा कि जनता किसे अपना प्रत्याशी चुनेगी। इसका फैसला 20 नवंबर के दिन ही होगा। वही 18 नवंबर को होने वाले चुनाव को देखते हुए मतदान के दिन और परिणाम के दिन शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी।
नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत चुनाव को देखते हुए निकाय सामान्य निर्वाचन 2018 के लिए 18 नवंबर को मतदान और 20 नवंबर को मतगणना के दिन शराब नहीं बिकेगी। नगर निकाय चुनाव के तहत होने वाले मतदान को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इसलिए 18 और 20 यानी दो दिनों तक शराब बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
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अपर मुख्य सचिव आबकारी डॉ रणबीर सिंह ने इस संबंध में आबकारी आयुक्त, सभी जिलाधिकारियों और सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों एवं पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी किए हैं। अब इस आदेश के बाद शराब के शौकीनों पर दो दिन काफी भारी पड़ सकते हैं। जानकारी के मुताबिक साराब और अन्य मादर प्रदार्थों की बिक्री इन दो दिनों तक बंद करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने बीते दो नवंबर को सरकार को पत्र भेजा था।