27 अप्रैल को प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए मतदान हो सकता है। निर्वाचन आयोग ने सरकार को चुनाव का प्रारंभिक कार्यक्रम भेज दिया है। सरकार से परामर्श के बाद इसे अंतिम रूप से जारी किया जाएगा। निकाय चुनाव की आचार संहिता भी अप्रैल प्रथम सप्ताह में ही लगने की संभावना है।
प्रदेश में तीन मई तक नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में निर्वाचित बोर्ड का गठन किया जाना है। इसके लिए नया चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को संभावित कार्यक्रम भेज दिया है। आयोग ने चुनाव की संभावित तिथियों का चयन नैनीताल हाईकोर्ट के उस फैसले के बाद तय किया है, जिसमें 23 निकायों में फिर से सीमा विस्तार की कार्रवाई करने को कहा गया है। इससे अब यह स्पष्ट हो गया है कि चुनाव एक चरण में ही कराए जाएंगे।
सूत्रों के मुताबिक सभी निकायों के लिए 27 अप्रैल को मतदान हो सकता है, जबकि मतगणना 29 अप्रैल को कराए जाने की संभावना है। नामांकन पत्र चार अप्रैल से दाखिल किए जा सकते हैं। कार्यक्रम के मुताबिक राज्य में निकाय चुनाव की आचार संहिता अप्रैल प्रथम सप्ताह में ही लगने की संभावना है।
अभी इस जगह नहीं होंगे चुनाव
आयोग ने स्पष्ट किया है कि गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ में निर्वाचित बोर्ड नहीं होने के चलते चुनाव नहीं होंगे। इसी प्रकार अल्मोड़ा जिले की भतरौजखान नगर पंचायत के गठन का मामला भी कोर्ट में लंबित होने के चलते चुनाव नहीं होंगे। इसके अलावा जिन अन्य निकायों के मामले कोर्ट में लंबित हैं, उनमें भी चुनाव नहीं होंगे। उल्लेखनीय है कि रुड़की नगर निगम और बाजपुर नगर पालिका से कुछ क्षेत्र वापस ग्राम पंचायत घोषित किए जाने का मामला भी कोर्ट में लंबित है। इसलिए यहां भी चुनाव होने संभव नहीं है।