उत्तराखंड: अब आठवीं पास व्यक्ति ही लड़ पाएंगे ग्राम प्रधान का चुनाव

उत्तराखंड: अब आठवीं पास व्यक्ति ही लड़ पाएंगे ग्राम प्रधान का चुनाव

उत्तराखंड: प्रदेश में अब केवल आठवीं पास व्यक्ति ही प्रधान के चुनाव के लिए नामांंकन भर सकता है। आपको बता दे कि पंचायती राज विभाग अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने के लिए शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने जा रहा है। इसके साथ ही अब शहरी निकायों की तरह पंचायत में भी चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम दो बच्चों की शर्त जोड़ी जा रही है।

प्रदेश में आगामी जून-जुलाई में पंचायत के चुनाव होने हैं। इससे पहले सरकार पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए मानक सख्त करने जा रही है। इसी क्रम में पंचायत प्रतिनिधियों की शैक्षिक योग्यता तय की जा रही है।

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पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडेय ने बताया कि सरकार पंचायत सदस्य और प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आठवीं पास की योग्यता तय करने जा रही है। इसी तरह क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए दसवीं और जिला पंचायत सदस्य के लिए 12वीं की योग्यता तय की जा सकती है।

इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सरकार पंचायत चुनाव लड़ने वालों के घर में पक्का शौचालय की उपलब्धता को अनिवार्य करने जा रही है। पंचायत प्रतिनिधियों के घर में पक्का शौचालय होने की व्यवस्था पहले से ही प्रदेश के पंचायती राज एक्ट में शामिल है।