Uttarakhand- छेड़छाड़ और दुष्कर्म के आरोपी मुकेश बोरा को नही मिली हाई कोर्ट से राहत
अल्मोड़ा के लालकुंआ में महिला से छेड़खानी और दुष्कर्म के आरोपी मुकेश बोरा की बेल की अर्जी हाई कोर्ट ने खारीज कर दी है, साथ ही राज्य सरकार से भी इस मामले में जवाब मांगा है।
वही अब मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होनी हुई है।
वही मामले में आरोपी लालकुंआ दुग्ध संघ के अध्यक्ष का कहना है, कि उनको जमानत दी जाए क्योंकि इस मामले में उनको एक षडयंत्र के तहत फंसाया गया है।
यह घटना 2021 की है, दो साल आठ माह बीत जाने के बाद अब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है।
आरोपी मुकेश बोरा ने तर्क दिया कि एफआईआर में कहीं भी छेड़छाड़ का आरोप नहीं है। इसलिए उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट नहीं लग सकता है
वही पीड़ित महिला का आरोप है कि मुकेश बोरा 2021 से अब तक उसका शोषण करता आया है और बार-बार उसको जान से मारने की धनकी भी देता था।
निचली अदालत में बयान देते हुए नाबालिग ने कहा है कि उसके साथ छेड़छाड़ की गई है. इसलिए इनके ऊपर पॉक्सो की धारा लगती है।
इसलिए इनके जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जाए।