
Uttarakhand Liquor Policy : शराब के शौकीनों के लिए खुशखबरी, अब घर में खोल सकेंगे बार | Nation One
Uttarakhand Liquor Policy : नई नीति के मुताबिक, अगर आप घर में तय मात्रा से ज्यादा शराब रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा।
लाइसेंस की सालाना फीस के साथ आपको सिक्योरिटी मनी भी देनी होगी। घर में शराब रखने की लिमिट बढ़ाकर 50 लीटर कर दी गई है। किसी आदमी के पास अगर 50 लीटर से अधिक शराब मिलती है तो उसके खिलाफ कानून कार्रवाई हो सकती है।
Uttarakhand Liquor Policy : 12 हजार सलाना फीस देना होगा
घर में लिमिट से अधिक शराब रखने पर 12 हजार सालाना फीस देना होगा। इसके बाद फीस मिलेगी। एक निश्चित मात्रा में भारत में बनी शराब 9 लीटर और विदेशी मदिरा (इम्पोर्टेड) 18 लीटर, वाइन 9 लीटर और बीयर 15.6 लीटर रखने की अनुमति दी जाएगी।
देहरादून जिला आबकारी अधिकारी राजीव सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि आबकारी नीति के अनुसार प्रक्रिया पूरी कर व्यक्तिगत उपयोग के लिए पहला लाइसेंस जारी कर दिया गया है। जनपद का कोई भी व्यक्ति इस प्रक्रिया को पूरी कर सकता है।
Uttarakhand Liquor Policy : बंदी के दिन घर का बार भी बंद रखना होगा
राजीव चौहान ने आगे बताया कि नई नीति के अनुसार शर्तों के रूप में धारक इसका उपयोग व्यक्तिगत के लिए करेगा और जिस जगह बार बनाया जाएगा। उस जगह पर घर का कोई भी 21 वर्ष से कम उम्र का सदस्य नहीं जाएगा।
इसके अलावा लाइसेंस धारक बन्दी के दिन बार को बन्द रखेगा। अधिकारी ने बताया कि लोग इस तरह से अपनी पसंद की शराब ज्यादा मात्रा में घरों में रख सकेंगे, लेकिन उन्हें सिविल में बिकने वाली शराब ही रखने की अनुमति है।
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