Uttarakhand : नैनीताल जिले में बाहरी लोगों द्वारा खरीदी गई जमीन की होगी जांच | Nation One
Uttarakhand : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के तहत, नैनीताल जिले की जिलाधिकारी वंदना ने राज्य के बाहरी व्यक्तियों द्वारा भूमि क्रय में शर्तों के उल्लंघन की जांच के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) की धारा-154 (4) (3) (ख) के अंतर्गत दी गई भूमि क्रय अनुमति के मामलों की 15 दिनों के भीतर जांच की जाए।
Uttarakhand : धारा 167 के तहत
जिलाधिकारी ने कहा है कि अब तक जिले में प्रदान की गई भूमि क्रय अनुमतियों की जांच में किसी भी प्रकार की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर, संबंधित भूमि को राज्य सरकार में निहित करने की कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि यदि किसी भूमि क्रय में अधिनियम की शर्तों का उल्लंघन हुआ है, तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश (उत्तराखंड) जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-167 के तहत 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से कार्रवाई की जाए और प्रत्येक मामले की जांच से उन्हें अवगत कराया जाए।
जांच के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि खरीदी गई भूमि पर कोई अतिक्रमण, बोरिंग, या अन्य शर्तों का उल्लंघन न हुआ हो। इसके साथ ही, यह भी देखा जाएगा कि भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए हो रहा है, जिसके लिए अनुमति दी गई थी। शर्तों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर, 15 दिनों के भीतर विधिक कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
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