Uttarakhand: कर्मचारियों की हड़ताल पर कार्य नहीं, तो वेतन नहीं लागू, पढ़े पूरी खबर | Nation One
देहरादून : उत्तराखंड में राज्य सरकार ने कर्मचारी संगठनों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन हड़ताल व कार्य बहिष्कार को देखते हुए एक बड़ा फैसला लेते हुए आदेश जारी किए गये हैं।
इस आदेश के तहत प्रदेश की सभी राज्याधीन सेवाओं में कार्य नहीं तो वेतन नहीं का सिद्धांत लागू कर दिया गया है। जिसके चलते कार्य बहिष्कार करने वाले कार्मिकों का वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
बता दें कि मुख्य सचिव एसएस संधु द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सरकारी कर्मचारियों का प्रदर्शन अथवा हड़ताल करना राज्य कर्मचारी सेवा नियमावली के अंतर्गत प्रतिबंधित है।
साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि जो भी कर्मचारी हड़ताल पर जाएगा, उसका वेतन काटा जाएगा। हड़ताल व कार्य बहिष्कार की स्थिति में अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़ किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। इस अवधि में जो कर्मचारी कार्यालय में आएंगे, उन्हें पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
प्रदेश में इस समय विभिन्न कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। वहीं दूसरी ओर सचिवालय संघ ने भी सहमति के बावजूद शासनादेश जारी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है।
जिसके तहत सभी कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर हैं औऱ सचिवालय में कार्य प्रभावित रहा। इसे देखते हुए शासन ने देर शाम वेतन नहीं का आदेश जारी कर दिया।
बता दें कि विभागाध्यक्षों का कहना है कि कार्यालयों में उपस्थिति की कड़ाई से जांच की जाए और जो कर्मचारी पंजिका पर हस्ताक्षर करने के बाद भी कार्य नहीं करते, उन्हें भी हड़ताल में शामिल माना जाए।